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शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैढ़न में आयोजित हुआ विधिक जागरूकता कार्यक्रम
Singrauli News: सिंगरौली। बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और साइबर अपराधों से बचाने तथा उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैढ़न में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट, बाल अधिकारों, साइबर अपराधों तथा नालसा एवं सालसा की विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अतुल कुमार खंडेलवाल के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। इस दौरान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव धर्मेंद्र सोनी ने पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण और उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करता है।
उन्होंने विद्यार्थियों को ऑनलाइन पीछा करने, अश्लील संदेश भेजने और बच्चों की निजी तस्वीरों का दुरुपयोग करने जैसी साइबर गतिविधियों के प्रति सतर्क रहने की समझाइश दी। उन्होंने बताया कि किसी भी आपात स्थिति में पुलिस सहायता के लिए 112 और बच्चों की सहायता के लिए 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर संपर्क किया जा सकता है।
मोबाइल के सुरक्षित उपयोग और कानूनी अधिकारों की दी जानकारी
कार्यक्रम में अधिवक्ता योगेश कुमार शाह ने साइबर अपराधों, मोबाइल के सुरक्षित उपयोग और निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को डिजिटल माध्यमों का सावधानीपूर्वक उपयोग करने और किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देने के प्रति जागरूक किया।
कार्यक्रम में डिफेंस काउंसिल अधिवक्ता संतोष पाठक, केवल प्रसाद विश्वकर्मा, रेनुपुरी, वंदना सिंह, विद्यालय के प्राचार्य राजेंद्र कुमार उपाध्याय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी, पैरालीगल वॉलंटियर्स तथा विद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित रहे।