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Singrauli News: Ban on burning of crop residue and stubble in Singrauli; SMS system made mandatory for harvesters
कलेक्टर अंकित अस्थाना ने धारा 163 के तहत जारी किया आदेश, उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
Singrauli News: सिंगरौली। जिले में पर्यावरण संरक्षण, जन-धन की सुरक्षा और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के उद्देश्य से खेतों में पराली, नरवाई एवं फसल अवशेष जलाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अंकित अस्थाना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत जिले में फसल अवशेष जलाने के साथ ही बिना सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (SMS Cutter) के हार्वेस्टर से फसल कटाई करने पर भी रोक लगाई गई है।
जारी आदेश में कहा गया है कि खेतों में नरवाई एवं फसल अवशेष जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और मिट्टी की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फसल अवशेषों में आग लगाने से मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे भूमि की उपजाऊ क्षमता प्रभावित होती है। इसके अलावा आग फैलने से आसपास की फसलों, संपत्ति और जन-धन को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी रहती है। पराली जलाने से निकलने वाली जहरीली गैसें भी लोगों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं। वहीं, फसल अवशेष जलाने से पशुओं के लिए भूसे की उपलब्धता पर भी असर पड़ता है।
हार्वेस्टर में SMS सिस्टम अनिवार्य
कलेक्टर के आदेश के अनुसार जिले की सीमा में बिना सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (SMS Cutter) के किसी भी हार्वेस्टर से फसल कटाई नहीं की जा सकेगी। हार्वेस्टर संचालकों के लिए कटाई के दौरान इस सिस्टम का उपयोग अनिवार्य किया गया है, ताकि फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन हो सके और खेतों में नरवाई जलाने की नौबत न आए।
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने जनस्वास्थ्य और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से एकपक्षीय रूप से लागू किया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।