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Singrauli News: मजदूरों की आड़ में कोयला परिवहन रोकने वालों पर पुलिस की कार्रवाई, तीन को लिया अभिरक्

Rama Posted on: 2026-11-02 13:02:00 Viewer: 25 Comments: 0 Country: India City: Singrauli

Singrauli News: मजदूरों की आड़ में कोयला परिवहन रोकने वालों पर पुलिस की कार्रवाई, तीन को लिया अभिरक् Singrauli News: Police take action against individuals obstructing coal transport under the guise of representing laborers; three taken into custody.

खनुआ तिराहे पर चक्का जाम कर कोयला परिवहन बाधित करने का आरोप, एक के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज

Singrauli News: सिंगरौली। जिले में कोयला परिवहन बाधित करने और अनधिकृत रूप से चक्का जाम करने वालों के खिलाफ सरई पुलिस ने कार्रवाई की है। खनुआ तिराहे पर मजदूरों की मांगों की आड़ में कोयला परिवहन रोकने और सुरक्षा प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों के साथ अड़ीबाजी करने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को अभिरक्षा में लेकर थाने पहुंचाया।

पुलिस के अनुसार, 1 नवंबर 2026 को परफेक्ट सिक्योरिटी के कुछ सुरक्षाकर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर वाहनों को खड़ा कर दिया था। इस पर उन्हें कोयला परिवहन चालू रखने की समझाइश दी गई और अपनी मांगों का निराकरण उचित माध्यम से कराने की सलाह दी गई थी।

इसी बीच खनुआ तिराहे पर राजू उर्फ़ राजीव साकेत अपने साथियों के साथ पहुंचा और कोयला परिवहन रोक दिया। सूचना मिलने पर सरई पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक, वहां राजू साकेत अपने साथियों के साथ परफेक्ट इनसेट सर्विसेज के सिक्योरिटी मैनेजर सुमित द्विवेदी एवं उनके सहयोगियों को रोककर अड़ीबाजी कर रहा था। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों को जाम खुलवाने और कोयला परिवहन बहाल करने की समझाइश दी, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने राजू साकेत एवं अन्य लोगों को अभिरक्षा में लेकर थाने पहुंचाया।

पुलिस कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रामनारायण सेन और वीरेंद्र सिंह भी बहस करने लगे तथा धक्का-मुक्की पर उतारू हो गए। पुलिस ने हमराह स्टाफ की मदद से दोनों को भी अभिरक्षा में लेकर थाने पहुंचाया। दोनों के विरुद्ध बाउंड ओवर की कार्रवाई के लिए तहसील न्यायालय सरई भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, रास्ता रोकने और अड़ीबाजी करने के मामले में राजीव साकेत एवं उसके साथियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2), 119(1), 296(बी), 351(3) एवं 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

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