Singrauli News: Sarai police took action against the person who played DJ at high volume without permission
Singrauli News: पुलिस अधीक्षक सिंगरौली एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिंगरौली शिव कुमार वर्मा के निर्देशन व एसडीओपी देबसर राहल सैयाम के कुशल मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी निरी, जितेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में टीम गठित कर कलेक्टर जिला सिगरौली के डीजे बजाने पर प्रतिबंध के आदेश के पालन में बिना बैध अनुमति के तेज आवाज में डीजे बजाने पर की गई कार्यवाही।
मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 06/03/2025 को कस्वा सरई में एक डीजे सचांलक पिकअप वाहन में डीजे लोड कर काफी तेज आवाज में कोलाहल करा रहा था जिसे जिला दण्डाधिकारी सिंगरौली के आदेशानुसार माध्यममिक शिक्षा मण्डल म. प्र, व्दारा संचालित हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी की परीक्षाए दिनांक 25/02/2025 से 25/03/2025 तक सम्पूर्ण जिले में सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र छात्राओ की परीक्षा की तैयारी हेतु ध्वनि विस्तारित यंत्रो का पूर्णतः प्रतिबंधित किये जाने के आदेश के पालन में डीजे के संचालक राजेश जायसवाल पिता रामसुन्दर जायसवाल उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम महुआगांव थाना सरई जिला सिंगरौली म.प्र. से डीजे संचालन की अनुमति एवं बैध दस्तावेज चाहे गये जो कोई कागजात होना नहीं बताया आरोपी डीजे संचालक के विरुद्ध अपराध क्र.157/25 धारा 223 भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं 7/15 म.प्र. कोलाहल अधिनियम का कायम कर विवेचना में लिया गया।
उक्त कार्रवाई में निरीक्षक जितेन्द्र सिंह भदौरिया, उप निरी. सूरज सिंह, सउनि उपेन्द्र सिंह भदौरिया, सउनि सउनि पुष्पा गिरी, प्र आर, आशीष त्रिपाठी, प्र आर दिलेन्द्र यादव,आर,रिंकू धाकड, आर.सदन बादव, आर. तेजभान की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।