Singrauli News: 06 accused who did not pay the maintenance amount were arrested and presented in court
पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में "हेल्पिंग हैंड" अभियान की शुरुआत
Singrauli News: पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पुलिस ने "हेल्पिंग हैंड" अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 01 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025 तक चलाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कुटुंब न्यायालयों से प्राप्त भरण-पोषण के प्रकरणों में जारी वारंटों का त्वरित निष्पादन करना है। साथ ही, महिलाओं को भरण-पोषण के मामलों में आने वाली प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करना भी इस अभियान का प्रमुख लक्ष्य है
प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक साकेत प्रकाश पाण्डेय रीवा जोन रीवा के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने सभी थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देश दिये है कि इस अभियान में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को न्याय दिलाने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।
अभियान का मुख्य उद्देश्य
"हेल्पिंग हैंड" अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को भरण-पोषण के मामलों में त्वरित न्याय दिलाना और उनकी प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करना है। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के नेतृत्व में यह अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। दिनांक 01-03-2025 से 06-03-2025 तक कुल 08 वारंट तामील किये गये।
इन थाना/चौकीयो द्वारा की गई कार्यवाही
1. थाना सरई पुलिस टीम ने आरोपी जगधारी सिंह पिता छोटन सिंह, उम्र 51 वर्ष, निवासी सरई, सिंगरौली के खिलाफ कार्रवाई की। न्यायालय के आदेश के बावजूद आरोपी ने भरण-पोषण राशि का भुगतान नहीं किया था और न्यायालय में पेशी पर भी उपस्थित नहीं हुआ था। जिसका वारंट दो बार जारी किया गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
2. चौकी कुंदवार पुलिस टीम ने आरोपी संतोष कुमार नाई पिता रामआधार नाई, उम्र 28 वर्ष, निवासी कुर्सा, थाना जियावन के खिलाफ कार्रवाई की। न्यायालय के आदेश के बावजूद आरोपी भरण-पोषण राशि का भुगतान नहीं किया था और न्यायालय में पेशी पर भी उपस्थित नहीं हुआ था। जिसका वारंट जारी किया गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
3. थाना चितरंगी पुलिस टीम ने आरोपी भैया लाल सिंह गौड़ पिता रामधनी गौड़, निवासी नटवार थाना चितरंगी के खिलाफ धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जारी वारंट का तामील किया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
4. थाना माड़ा पुलिस टीम ने भरण-पोषण हेतु के तहत अलग-अलग जारी गिरफ्तारी वारंट के आरोपी राजेंद्र शाह पिता अमय लाल शाह, उम्र 26 वर्ष, निवासी जरहा, थाना माड़ा को गिरफ्तार किया।
5. थाना मोरवा पुलिस टीम ने आरोपी रमाकांत शुक्ला पिता जनार्दन शुक्ला, निवासी पडरी, थाना मोरवा एवं आरोपी कमलेश शाह पिता राम सुभग शाह, उम्र 32 वर्ष, निवासी नोढ़िया, थाना मोरवा का वारंट जारी किया गया था। जिनको गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।