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Singrauli News: पटाखा कारोबारियों के लिए जीएसटी पंजीयन अनिवार्य, अस्थायी लाइसेंसधारियों की मांगी सूच

Rama Posted on: 2026-11-03 15:49:00 Viewer: 35 Comments: 0 Country: India City: Singrauli

Singrauli News: पटाखा कारोबारियों के लिए जीएसटी पंजीयन अनिवार्य, अस्थायी लाइसेंसधारियों की मांगी सूच Singrauli News: GST registration mandatory for firecracker traders; list of temporary license holders sought

दीपावली पर पटाखा बिक्री करने वाले कारोबारियों को आकस्मिक करदाता के रूप में कराना होगा पंजीयन

Singrauli News: सिंगरौली। दीपावली के अवसर पर पटाखों का कारोबार करने वाले स्थायी एवं अस्थायी लाइसेंसधारियों के लिए जीएसटी पंजीयन अनिवार्य किया गया है। मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों का हवाला देते हुए उपायुक्त राज्य कर, वृत्त बैढ़न ने एसडीएम से दीपावली के लिए जारी किए जा रहे अस्थायी पटाखा लाइसेंसधारियों की सूची उपलब्ध कराने की मांग की है। इसका उद्देश्य पटाखा कारोबारियों के जीएसटी पंजीयन, व्यापारिक गतिविधियों, टर्नओवर और कर संबंधी दायित्वों का सत्यापन करना है।

विभाग के अनुसार मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 22 एवं धारा 24 (2) के तहत पंजीयन संबंधी प्रावधान लागू होते हैं। अधिनियम की धारा 2(20) में परिभाषित आकस्मिक करदाता की श्रेणी में आने वाले ऐसे व्यक्ति, जो किसी कर योग्य क्षेत्र में बिना किसी निश्चित व्यावसायिक स्थान के कभी-कभार कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करते हैं, उनके लिए जीएसटी पंजीयन प्राप्त करना अनिवार्य है।

अस्थायी लाइसेंसधारियों का होगा सत्यापन
उपायुक्त राज्य कर, वृत्त बैढ़न ने दीपावली पर्व के लिए जारी किए जा रहे अस्थायी पटाखा लाइसेंसधारियों की सूची मांगी है। इसमें लाइसेंसधारी का नाम, पिता का नाम, व्यवसाय स्थल का पूरा पता एवं स्थान, लाइसेंस क्रमांक, जारी होने की तिथि, वैधता अवधि, स्वीकृत भंडारण क्षमता तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण शामिल करने को कहा गया है। इसके माध्यम से कारोबारियों की पहचान और उनकी व्यावसायिक गतिविधियों का सत्यापन किया जा सकेगा।

राजस्व वृद्धि के लिए पंजीयन पर जोर
डिप्टी कमिश्नर ने एसडीएम से आग्रह किया है कि शासन के राजस्व हित एवं कर संग्रह में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए संबंधित कारोबारियों को जीएसटी पंजीयन के प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनकी व्यावसायिक गतिविधियों का सत्यापन किया जा सके।

अधिनियम की धारा 27 के तहत आकस्मिक करदाता के लिए विशेष पंजीयन संबंधी प्रावधान भी निर्धारित हैं। इसमें पंजीयन की वैधता अवधि, अवधि विस्तार और अनुमानित कर देयता के बराबर अग्रिम कर जमा करने का प्रावधान शामिल है। विभाग का उद्देश्य पटाखा कारोबार से जुड़े पात्र व्यापारियों को जीएसटी के दायरे में लाना तथा कर संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराना है।

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