Mp news:- Revised standard operating procedure prescribed for food grain distribution.
Mp news:- प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी ने जानकारी देकर बताया कि मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 12.08.2024 द्वारा एनएफएसए 2023 अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों एवं प्रतिमाह वितरण खाद्यान्न के डाटा का मिलान हेतु मैपर्स रिपोर्ट की संशोधित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर निर्धारित की गई है जिसके अनुसार आवंटन माह 01 से 30 तारीख तक पात्र परिवारों को खाद्यान्न वितरण की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
उन्होने बताया कि मैपर्स रिपोर्ट की संशोधित स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर अनुसार खाद्यान्न का उचित मूल्य दुकानों पर प्रदाय एवं पात्र परिवारों को वितरण किया जाना है। अगस्त 2024 का आंटित खाद्यान्न 16 अगस्त 2024 तक दुकानों पर प्रदाय एवं 31 अगस्त 2024 तक वितरण कराया जाये। सितम्बर एवं आगामी माहों में दुकानों पर खाद्यान्न का प्रदाय 01 तारीख तक एवं 01 से 30 तारीख तक वितरण कराया जाये।