Sidhi News: सीधी में कार्बाइड गन के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध
Singrauli News: सिंगरौली मेडिकल कॉलेज अस्पताल की क्षमता बढ़ी, अब 605 बिस्तरों का होगा अस्पताल
Singrauli News: संजय कुमार मिश्रा ने एनसीएल के निदेशक (तकनीकी) का कार्यभार संभाला
Singrauli News: देवसर विधायक डॉ. राजेंद्र मेश्राम के कार्यालय में पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित
Singrauli News: सिंगरौली में यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई, 67 से अधिक वाहनों पर चालान
Bay of Bengal System Likely to Intensify into Cyclonic Storm by October 26: IMD
Big Boost to Healthcare in Delhi: RML Hospital’s 666-Bed Super Speciality Block Gets Fire Safety Cle
India, Uzbekistan Reaffirm Commitment to Strengthen Counter-Terrorism Cooperation
19th Urban Mobility India Conference and Exhibition Inaugurated in Bhubaneswar
8th All India Conference of GRP Chiefs Focuses on Intelligence-Led Policing, Railway Security
Sidhi News: Ban on the manufacture, sale, and use of carbide guns in Sidhi
जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश, 22 दिसंबर तक लागू रहेगी रोक
Sidhi News: सीधी। आमजन की सुरक्षा, स्वास्थ्य, लोकशांति और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सीधी जिले की राजस्व सीमा में कार्बाइड गन के निर्माण, भंडारण, बिक्री, वितरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला दंडाधिकारी विकास मिश्रा ने इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जो 23 अक्टूबर से 22 दिसंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(1) के तहत कार्बाइड गन के अवैध निर्माण और संचालन के साथ इसमें विस्फोटक या अन्य खतरनाक पदार्थों के अवैध इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं कर सकेगी और न ही इनके संचालन में सहयोग कर सकेगी।
धमाके से जान-माल को नुकसान की आशंका
प्रशासन के अनुसार, कार्बाइड गन में रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से तेज धमाका उत्पन्न किया जाता है। इसके अनुचित निर्माण और इस्तेमाल से लोगों को चोट पहुंचने, संपत्ति को नुकसान होने तथा लोकशांति एवं पर्यावरण प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक और संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारियों से चर्चा के बाद जनसुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।
पुलिस के साथ समन्वय कर होगी कार्रवाई
जिला दंडाधिकारी ने सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने इस प्रतिबंध के माध्यम से कार्बाइड गन के अवैध निर्माण और इस्तेमाल पर अंकुश लगाने तथा जिले में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया है।