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19 अक्टूबर शाम 6 बजे से 22 अक्टूबर सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा प्रतिबंध, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश
Singrauli News: सिंगरौली। शारदीय नवरात्रि के समापन पर निकलने वाले जुलूस, शोभायात्राओं और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रमों को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में सड़क मार्ग से कोयला और फ्लाई ऐश के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के अनुसार, 19 अक्टूबर 2026 की शाम 6 बजे से 22 अक्टूबर की सुबह 6 बजे तक यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नवरात्रि समापन के अवसर पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक आयोजन, जुलूस और शोभायात्राएं निकाली जाएंगी। इनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में भारी वाहनों की आवाजाही से यातायात प्रभावित होने और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
धारा 163 के तहत जारी हुआ आदेश
पुलिस अधीक्षक सिंगरौली के प्रस्ताव के आधार पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। इसके तहत निर्धारित अवधि में जिले की सड़कों से कोयला और फ्लाई ऐश का परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों, कोयला परियोजना प्रबंधन और फ्लाई ऐश परिवहनकर्ताओं को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के अनुसार, इस प्रतिबंध का उद्देश्य धार्मिक आयोजनों के दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखना, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और जुलूस एवं शोभायात्राओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है।