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Ranchi News: कोयला तस्करी मामले में ईडी की कार्रवाई, अनूप माझी से जुड़ी 136.44 करोड़ की संपत्ति कुर्

Rama Posted on: 2026-10-17 11:03:00 Viewer: 23 Comments: 0 Country: India City: Ranchi

Ranchi News: कोयला तस्करी मामले में ईडी की कार्रवाई, अनूप माझी से जुड़ी 136.44 करोड़ की संपत्ति कुर् Ranchi News: ED action in coal smuggling case, property worth Rs 136.44 crore belonging to Anup Majhi attached

नई कार्रवाई के बाद कुर्क संपत्तियों का कुल मूल्य 815.08 करोड़ रुपये पहुंचा, दो रिसॉर्ट और बैंक खातों में जमा राशि भी शामिल

Ranchi News: रांची। पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के लीज क्षेत्र में कथित अवैध कोयला खनन और तस्करी से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनूप माझी उर्फ लाला से जुड़े सिंडिकेट की 136.44 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। इस कार्रवाई के बाद मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 815.08 करोड़ रुपये हो गया है। इससे पहले जांच एजेंसी 678.64 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कर चुकी थी।

अवैध कोयला कारोबार और शेल कंपनियों की जांच
जांच एजेंसी के अनुसार, अनूप माझी से जुड़े नेटवर्क पर ईसीएल के लीज क्षेत्र से कथित तौर पर अवैध तरीके से कोयला निकालने और उसे पश्चिम बंगाल की विभिन्न फैक्ट्रियों में नकद बेचने का आरोप है। इस कारोबार से प्राप्त रकम के लेनदेन और उसे छिपाने के तरीकों की भी जांच की जा रही है। ईडी की जांच में कथित तौर पर शेल कंपनियों के इस्तेमाल की बात सामने आई है। आरोप है कि इन कंपनियों को रिश्तेदारों, कर्मचारियों और सहयोगियों के नाम पर पंजीकृत कराया गया तथा इनके माध्यम से कोयले की बिक्री से प्राप्त रकम को अलग-अलग खातों में स्थानांतरित किया गया। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि इस धन का वास्तविक लाभार्थी कौन था और इसका इस्तेमाल किन संपत्तियों में किया गया।

दो रिसॉर्ट सहित कई संपत्तियां कुर्क
ईडी की कार्रवाई में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया स्थित गढ़ पंचकोट इको टूरिज्म और बांकुड़ा स्थित विहारीनाथ इको टूरिज्म रिसॉर्ट को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा कोलकाता की दो अचल संपत्तियों, शेल कंपनियों के बैंक खातों में जमा राशि और माझी परिवार के सदस्यों के नाम पर किए गए शेयर तथा म्यूचुअल फंड निवेश को भी कुर्क किया गया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि इन संपत्तियों में कथित तौर पर कोयला तस्करी से अर्जित धन का निवेश किया गया था। कुर्की की कार्रवाई का उद्देश्य जांच के दौरान अपराध से अर्जित मानी जा रही संपत्तियों को सुरक्षित करना है।

जांच जारी, आगे की प्रक्रिया नियमानुसार
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई अस्थायी कुर्की के बाद संपत्तियों से संबंधित मामला निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद कानून के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई होगी। ईडी इस मामले में कथित अवैध कोयला कारोबार से जुड़े धन के स्रोत, उसके हस्तांतरण और अंतिम लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जांच कर रही है। एजेंसी यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस नेटवर्क में अन्य किन व्यक्तियों और कंपनियों की भूमिका रही है।

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