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Singrauli News : कलेक्टर ने तीन आदतन अपराधियो को किया जिला बदर ,दो को दिये आचरण सुधार के आदेश

Rama Posted on: 2024-03-29 11:26:00 Viewer: 165 Comments: 0 Country: India City: Singrauli

Singrauli News : कलेक्टर ने तीन आदतन अपराधियो को किया जिला बदर ,दो को दिये आचरण सुधार के आदेश Singrauli News: Collector sent three habitual criminals to district Badar, ordered conduct improvement to two

 

Singrauli News : जिले में कानून और व्यवस्था बनायें रखने के लिए आदतन अपराधियों तथा असमाजिक तत्वों पर लगातार कार्यवाही कि जा रही है। इस क्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ला ने आदतन अपराधी अरविंद कुमार विश्वकर्मा पिता लालचंद विश्वकर्मा उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम सरसवाह राजा पुलिस चौकी जयंत थाना विन्ध्यनगर, रमेश शाहू पिता रामजियावन शाहू उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम इटमा थाना चितरंगी, को आचरण सुधार, लाल बहादुर बैस पिता राम प्रसाद बैस उम्र 38 वर्ष निवासी ग्रमा घोघरा थाना गड़वा को आचरण सुधार, आदेश पारित किया गया है। लक्ष्मण उर्फ कौसरा चौहान पिता राजेन्द चौहान उम्र 26 वर्ष निवासी मल्लाहपुर थाना मधुबन जिला मउ उत्तर प्रदेश हाल निवासी सिम्पलेक्स कालोनी विन्ध्यनगर थाना विन्ध्यनगर ,सलीम खान पिता पीर मोहम्मद उम्र 32 वर्ष निवासी नवजीवन विहार सेक्टर नम्बर 3 थाना विन्ध्य नगर को एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेष दिये है। उपरोक्त तीनो अपराधियो को सिंगरौली सहित सीधी एवं रीवा जिले कि राजस्व सीमाओं से एक वर्ष के लिए बाहर रहने के आदेष दियें गयें है। यह आदेष मध्यप्रदेष राज्य सुरंक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत दियें गयें है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता द्वारा दियें गये प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्यवाही की गई है। इस संबंध में जारी आदेष के अनुसार उपरोक्त तीनो आरोपी सिंगरौली जिलें के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। इनमें चोरी,मारपीट, लोगो को डराने धमकाने, गृह भेदन, लूट, एवं डकैती सहित अन्य अपराध शामिल है। इसकी आपराधिक गतिविधियों के कारण आम जनता में भय उत्पन्न हो रहा था। तथा लोक शांति को गंभीर खतरा था बार बार प्रतिबंधत्मक कार्यवाही करने के बावजूद उसकी आपराधिक गतिविधियों में कमी नही आ रही थी । जिसके कारण जिला बदर कि कार्यवाही कि गई है। आदतन अपराधी एक वर्ष कि समय सीमा में सक्षम अधिकारी कि लिखित अनुमति के बाद ही इन जिलों में प्रवेष करेगा। इसका उल्लघन करने पर मध्यप्रदेष राज्य सुरंक्षा अधिनियम कि धारा 14 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही कि जायेंगी। लाल बहादुर बैस पिता राम प्रसाद बैस को आचरण सुधार, रमेश शाहू पिता राम जियावन शाहू निवासी ग्राम ईटमा थाना सरई को आचरण सुधार का ओदश।

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