Sidhi News: The movement of vehicles on Sidhi to Byahari road was completely banned till July 31 and the route was changed
Sidhi News: लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने आदेश जारी कर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-115 सहपठित म.प्र. मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों के तहत सीधी से ब्यौहारी मार्ग पर वाहनों के आवागमन को दिनांक 18.07.2025 से 31.07.2025 तक के लिये पूर्णतः प्रतिबंधित कर मार्ग परिवर्तित किया गया है।
जारी आदेशानुसार ब्यौहारी से सीधी के लिए ब्यौहारी व्हाया बघवार से चुरहट से सीधी मार्ग परिवर्तित किया गया है। इसी प्रकार मझौली से ब्यौहारी के लिए मझौली -चुवाही -सीधी-चुरहट बघवार-ब्यौहारी, सीधी से ब्यौहारी के लिए सीधी- चुरहट बघवार-ब्यौहारी एवं ब्यौहारी से मझौली के लिए ब्यौहारी बघवार-चुरहट-सीधी- चुवाही- मझौली मार्ग परिवर्तित किया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा- 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम संभाग रीवा द्वारा अवगत कराया गया कि सीधी ब्यौहारी राज्य राजमार्ग क्रमांक 24 के अंतर्गत ग्राम चमराडोल के पास बनास नदी के पास स्थित मार्ग अत्यधिक बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मार्ग पर भारी वाहन चल रहे है, जिसकी वजह से मार्ग के चौनेज क्रमांक 54$400 की सड़क और ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है एवं उक्त स्थल पर दुर्घटना घटित होनें जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। उक्त मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग को संधारण कार्य दिनांक 17.07.2025 से प्रारम्भ होकर 15 दिवस के अंदर पूर्ण करने का लेख किया गया है, जिस हेतु सीधी-ब्यौहारी मार्ग के ग्राम चुवाही से ब्यौहारी तक के मार्ग को तुरंत बंद करने एवं प्रस्तावित अनुसार मार्ग को परिवर्तित करने हेतु अनुरोध किया गया है।