Singrauli News: 05-05 years of rigorous imprisonment to the accused selling illegal drugs heroin and marijuana
Singrauli News: पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में आरोपी को मिली सजा। दिनांक 16.04.2023 को थाना वैढन में उप निरीक्षक उदयचंद करिहार को मुखबिर से सूचना मिली कि सुनील कुमार साकेत, निवासी अमिलवान, थाना माड़ा का ग्राम बलियरी में किराए का मकान लेकर अवैध मादक पदार्थ स्मैक (हेरोईन) की बिक्री कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर स्वतंत्र साक्षी कुंजलाल कुशवाहा एवं रामप्रताप वैश्य के साथ घटनास्थल बलियरी सनसाईन स्कूल के पास से अभियुक्त सुनील उर्फ बृजेश साकेत के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ स्मैक (हेरोईन) 40 ग्राम कीमती करीब 4,00,000/- रूपए की तथा दो नग मोबाईल एवं इलेक्ट्रानिक तौल मशीन जप्त किया गया था। आरोपी द्वारा उक्त मादक पदार्थ (हेरोईन) को दीपक नाम के व्यक्ति से खरीदना बताया था।
पहला प्रकरण :
थाना बैढ़न में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 605 / 2023 अन्तर्गत् धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में रेड की कार्यवाही उप निरीक्षक उदय सिंह करिहार द्वारा की गई व प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक नीरज सिंह चौहान द्वारा की गई थी। माननीय न्यायालय में प्रकरण की पैरवी ए.जी.पी. पी.के नापित द्वारा की गई।
माननीय न्यायालय वारीन्द्र कुमार तिवारी , विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत निर्णय दिनांक 23-012025 को आरोपी सुनील कुमार उर्फ बृजेश साकेत पिता राधिका प्रसाद साकेत उम्र 21 वर्ष का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम करावास एवं 35 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दूसरा प्रकरण :
दिनांक 01.04.2023 को थाना वैढ़न में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक पप्पू सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि राधेश्याम शाह निवासी जमुआ व श्रवण कुमार दोनो साथ में घर के सामने सीट वाली परछी में एक सफेद रंग के प्लास्टिक के झोले में मादक पदार्थ गांजा बिक्री हेतु रखा है तथा गांजे की छोटी-छोटी पुड़िया बना रहा है जिसे घेराबंदी कर पकड़ा जा सकता है यदि नहीं पकड़ा गया तो राधे श्याम शाह अवैध मादक पदार्थ गांजा को खुर्द-बुर्द कर देगा या विक्रय कर देगा। आरोपी के पास से 01 किलो 550 ग्राम गांजा जप्त किया गया।
थाना बैढ़न में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 519 / 2023 अन्तर्गत् धारा 8/20 (बी) सहपठित धारा 29 अधिनियम, 1985 पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में रेड की कार्यवाही सउनि पप्पु सिंह द्वारा की गई व प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक उपेन्द्रमणि शर्मा द्वारा की गई थी। माननीय न्यायालय में प्रकरण की पैरवी ए.जी.पी. पी.के नापित द्वारा की गई।
माननीय न्यायालय वारीन्द्र कुमार तिवारी , विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत निर्णय दिनांक 20-01-2025 को आरोपी राधेश्याम शाह उम्र 63 वर्ष निवासी ग्राम जमुआ थाना बैढ़न का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम करावास एवं 25,000/- हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
तीसरा प्रकरण :
दिनांक 08.03.2017 को थाना मोरवा में पदस्थ उप निरीक्षक उदयचंद करिहार को समय मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति एक सफेद रंग के झोला में मादक पदार्थ गांजा भरकर लिए हुए है। झिंगुरदह बस्ती तरफ से मिर्चाआगर ग्राम के पगडंडी रास्ते से मोरवा तरफ पैदल आ रहा है। मुखबिर की सूचना पुलिस टीम द्वारा रेड कार्यवाही की गई तो आरोपी प्रेमशंकर सिंह पिता बैकुंठ सिंह उम्र 39 वर्ष निवासी भगत सिंह कालोनी मोरवा थाना मोरवा जिला सिंगरौली के पास से 1 किलोग्राम गांजा जप्त किया गया।
थाना मोरवा में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 77 / 2017 अन्तर्गत् धारा 20(बी)(ii)(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में रेड की कार्यवाही उप निरीक्षक उदय सिंह करिहार द्वारा की गई थी। माननीय न्यायालय में प्रकरण की पैरवी जी.पी. बी.एम.शाह द्वारा की गई।
माननीय न्यायालय वारीन्द्र कुमार तिवारी , विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत निर्णय दिनांक 13-01-2025 को आरोपी प्रेमशंकर सिंह उर्फ सोनू पिता बैकुंठ सिंह, उम्र 39 वर्ष का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपियों को 05 वर्ष का सश्रम करावास एवं 25,000/- हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
चौथा प्रकरण :
दिनांक 16.10.2022 को थाना जियावन में पदस्थ उप निरीक्षक एन.पी. तिवारी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि रामलखन बैगा निवासी पुरवा का मकान के बगल में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजे के पौधे उगाकर गांजा की खेती किए हुए है। मुखबिर की सूचना की तस्दीक एवं रेड कार्यवाही की गई तो आरोपी के घर के पास में 180 नग बड़े हरे पौधे अवैध मादक पदार्थ गांजा जप्त किये गये थे। जिनका कुल वजन 70 किलो 740 ग्राम पाया गया था किमती लगभग 7,27,400 रुपये।
थाना जियावन में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 576 / 2022 अन्तर्गत् धारा 8/20(ए) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में रेड की कार्यवाही उप निरीक्षक एन.पी. तिवारी द्वारा की गई थी। माननीय न्यायालय में प्रकरण की पैरवी ए.जी.पी. पी.के नापित द्वारा की गई।
माननीय न्यायालय वारीन्द्र कुमार तिवारी , विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत निर्णय दिनांक 20-01-2025 को आरोपी रामलखन बैगा निवासी पुरवा उम्र 57 वर्ष का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपियों को 05 वर्ष का सश्रम करावास एवं 25,000/- हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।