Singrauli News: Notice issued to big defaulters of corporation residing in ward 20 to pay tax
एक संप्ताह में बकाया टैक्स का भुगतान नही करने वालो के विरूद्ध होगी कुर्की की कार्यवाहीः आरपी बैस
Singrauli News: सिंगरौली। नगर पालिक निगम सिंगरौली के डिप्टी कमिश्नर एवं राजस्व अधिकारी आरपी बैस के द्वारा नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 20 में निवासरत ऐसे बड़े बकायेंदार जिनके द्वारा अपने टैक्स का भुगतान नही किया गया है। उनके विरूद्ध नोटिस जारी करते हुयें निर्देश दिया गया है कि एक संप्ताह के अंदर अपने बकाया टैक्स का भुगतान करने में असफल रहने पर संबंधितों के चल अचल संम्पत्ति को कुर्क कर बकाया टैक्स की वसूली की जायेगी।
डिप्टी कमिश्नर श्री बैस के द्वारा वार्ड 20 के बड़े बकायेंदारो जिनमें रामकिसुन केशरी पिता प्रभु केशरी बकाया राशि 55 हजार 480, अम्बिका प्रसार पिता पुरूषोत्तम शाह, बकाया 2 लाख 39 हजार 917, देवांगन शाह पिता मल्लू शाह बकाया राशि 2 लाख 33 हजार 304, देंवेन्द्र कुमार सिंह पिता इन्द्रदेव सिंह बकाया राशि 1 लाख 55 हजार 32, छोटकन साकेत पिता शेषमन साकेत बकाया राशि 1 लाख 43 हजार 97, अवनीश राम पिता राजेन्द्र राम बकाया राशि 1 लाख 29 हजार 450, रामानंद साकेत पिता ददऊ साकेत 1 लाख 16 हजार 668, सुरेश कुमार शाहू पिता रामबदन शाहू बकाया राशि 10 हजार 695, कृष्णदेव पाण्डेय पिता तुलसी पाण्डेय बकाया राशि 1 लाख 2 हजार 165, बृजलाल पिता नन्हकू बकाया राशि 11 हजार 431, बृजेश कुमार शाह पिता राम लाल शाह बकाया 92 हजार 877, राकेश पाण्डेय पिता आरएस पाण्डेय बकाया राशि 83 हजार 411 को बकाया टैक्स जमा करने का नोटिस जारी किया गया है।
डिप्टी कमिश्नर के द्वारा वार्ड क्रमाक 20 के ही बाबूराम यादव पिता ठाकुर दयाल यादव बकाया राशि 79 हजार 364, संजय पिता नागेश्वर बकाया राशि 70 हजार 536,अब्दुल ख्वाजा पिता इसहांक अंसारी बकाया 68 हजार 232, धीरेन्द्र नाथ शर्मा पिता नागेन्द्र नाथ शर्मा बकाया 69 हजार 764, बलिराम पिता हरेन्द्र बकाया राशि 67 हजार 215, नंद किशोर पिता राम टहल बकाया राशि 63 हजार 289, राम विचारे पिता सहदेव बकाया राशि 70 हजार 3, राम लाल साकेत पिता दुदिल साकेत बकाया राशि 69 हजार 741, भोलानाथ प्रजापति पिता जवाहर लाल प्रजापति बकाया राशि 58 हजार 806, बृहस्पिति दुबे पिता राम प्रकाश दुबे बकाया राशि 67 हजार 414 को नोटिस जारी कर टैक्स भुगतान करने के निर्देश जारी करते हुये समझाईस दी गई है कि निर्धारित समयावधि पूर्ण होने के उपरांत संबंधितो की चल अचल सम्पत्तियों को कुर्क कर निगम के बकाया टैक्स की वसूली की जायेगी।