Sidhi News: Farmers get subsidy facility from e-agricultural equipment portal
Sidhi News: कृषि को उन्नत बनाने के लिए कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। खेती से जुड़े उपकरणों की खरीद पर किसानों को उनकी पात्रता के अनुसार ई कृषि यंत्र पोर्टल के माध्यम से अनुदान की सुविधा दी जा रही है। ई कृषि यंत्र पोर्टल पर पंजीयन कराने के बाद किसान ट्रैक्टर, पावर टिलर सहित सभी तरह के शक्ति चालित एवं स्वचलित कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ ले सकते हैं। पोर्टल के माध्यम से बिजली एवं डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप, ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर, रेनगन तथा सिंचाई पाइपलाइन के लिए भी अनुदान की भी व्यवस्था है।
इस संबंध में उप संचालक कृषि ने बताया कि ई कृषि यंत्र पोर्टल पर पंजीयन कराने के लिए किसान के यूआईडीएआई आधार पंजीयन में अधिकृत फिंगर प्रिंट स्केनर डिवाइस के माध्यम से पंजीयन की सुविधा दी गई है। आधार कार्ड और स्वयं की फोटो अपलोड करके भी किसान पंजीयन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। पंजीयन के साथ-साथ किसान को अनुदान का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र देना होगा। जिसमें इस बात का उल्लेख रहेगा कि गत वर्षों में निर्धारित अवधि में किसान को अनुदान का लाभ नहीं मिला है। पंजीयन होते ही किसान को कृषि सामग्री के लिए जिले और आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध अधिकृत विक्रेताओं की सूची पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी। किसान के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से पंजीयन की जानकारी तथा विशेष कोड प्राप्त होगा। इस कोड के माध्यम से डीलर के यहाँ किसान का आवेदन पत्र खुलेगा। किसान पंजीयन का प्रिंट आउट और विक्रेताओं की सूची प्राप्त कर सकते हैं। इन अधिकृत विक्रेताओं में से किसान अपनी पसंद तथा कृषि उपकरण का मोलभाव करके विक्रेता का चुनाव कर सकते हैं। पंजीयन के बाद किसान को अधिकतम 10 दिन की समय सीमा में उपकरण खरीदना होगा। समय सीमा पूरी होने पर पंजीयन अपने आप निरस्त हो जाएगा। साथ ही किसान अगले 6 माह के लिए पंजीयन से अपात्र हो जाएगा। पोर्टल के माध्यम से किसान एक साल में केवल दो उपकरणों के लिए आवेदन कर सकता है। एक ही उपकरण को खरीदने का लाभ पुनरू लेने के लिए पोर्टल में समय सीमा तय है। स्वचलित और शक्ति चलित पंप में पाँच साल तथा शेष सिंचाई पंप, ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर, रेनगन तथा सिंचाई पाइप विद्युत एवं डीजल पंप में सात साल में एक बार खरीदने का लाभ मिलेगा। ट्रैक्टर से चलने वाले कृषि यंत्रों को खरीद के समय किसान के पास उपयुक्त हार्सपावर का ट्रैक्टर होना आवश्यक है। पोर्टल में आवेदन करने के बाद आगे आएं लाभ उठाएं के आधार पर सूची के अनुसार किसानों को अनुदान का लाभ दिया जाएगा।