Trending Now

Noise Control Act: पंचायतो के आम एवं उप निर्वाचन निर्वाचन-2023 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत आदेश

Rama Posted on: 2023-05-21 12:26:00 Viewer: 183 Comments: 0 Country: India City: Singrauli

Noise Control Act: पंचायतो के आम एवं उप निर्वाचन निर्वाचन-2023 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत आदेश Noise Control Act: Order issued under the Noise Control Act for general and by-elections of Panchayats-2023

 

Order issued under Noise Control Act: पंचायतो के आम एवं उप निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार कार्य में लगे लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग व तेज आवाज से आमजन की शांति भंग होती है तथा इस प्रकार होने वाले ध्वनि प्रदूषण से लोक प्रशांति को भंग होने से रोकने के लिए मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अन्तर्गत निर्वाचन समाप्ति तक की अवधि के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अरूण परमार ने सिंगरौली जिले की 11 ग्राम पंचायत जिसमें विकास खण्ड बैढ़न की ग्राम पंचायत तेलदह, चिनगी टोला, पिपराझापी,डिग्घी, पोड़ी नौगई,गड़हरा, देवरी, खटखरी, सोलांग तथा विकास खण्ड देवसर अंतर्गत की ग्राम पंचायत देवरा, नौढ़िया कुल 11 पंचायतो में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रतिबंधत्क आदेश जारी किया गया है।

उन्होंने निर्देशित किया है कि उक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना उपरोक्त ग्राम पंचायतो में में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेंगा। मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम अन्तर्गत निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आम सभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउड स्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रवर्धक का प्रयोग रात्रि में 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य नहीं किया जावेंगा। अर्थात किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति प्रातः 6 बजे के पूर्व व रात्रि 10 के बाद नहीं दी जा सकेगी।

Also Read

  

Leave Your Comment!









Recent Comments!

No comments found...!


Singrauli Mirror AppSingrauli Mirror AppInstall