Life imprisonment for four accused of lynching, including three minors
सिंगरौली पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना से सभी आरोपियों को मिला आजीवन करावास का दण्ड
Singrauli Crime: दिनांक 24.12.2017 को थाना माडा में फरियादी हरीलाल शाह ग्राम बाडी सितूल थाना माडा जिला सिंगरौली नें थाना माडा में उपस्थित होकर सूचना दिया कि दिनांक 21.12.2017 के लगभग 15ः00 बजे जब वह घर में खाना खा रहा था। उसकी पत्नी मृतिका श्रीमती सुनीता शाह घर के बाहर मवेशियों का गोबर लेकर निकली थी तभी उसे उसकी पत्नी की आवाज सुनाई दी कि कूदा-कूदा मेरा जिऊ मारे दे रहे है। तब वह घर के बाहर निकला तो देखा कि उसके पडोस के अभियुक्तगण रामधार शाह, श्रीमती देवमती शाह, रामकिशुन शाह, सुरेश शाह व बालकगण क्रमंश- 01, 02, 03 बल्लम, टांगी, लाठी लेकर एक राय होकर उसकी पत्नी श्रीमती सुनीता शाह को मॉ-बहन की गाली देते हुये मारपीट कर रहे थे। अभियुक्तगण रामकिशुन, रामाधार, व श्रीमती देवमती तीनों मिलकर बल्लम, गडासा व टांगी से मार रहे थे, जिससे उसकी पत्नी के दोनो पैर के घुटने के नीचे काफी चोंट लगी तथा अभियुक्त सुरेश कुमार शाह व बालकगण मिलकर पत्नी को पटककर गला दबाकर उसकी हत्या कर दिये है। हल्ला गोहार होने पर उसके घर की उसकी भाभी केशमती, मॉ मुटरी, पुत्री लक्ष्मी मनीषा व पिंकी शाह तथा भतीजा कृष्णा शाह दौडकर बीच-बचाव किए तब अभियुक्तगण व बालकगण उसकी पत्नी की हत्या करके भाग गए। उसकी अभियुक्त रामकिशुन से जमीन संबंधी पुरानी रंजिश है, जिसके कारण वह लोग एक राय होकर बल्लम, टांगी, लाठी, व गडासा से उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर व गला दबाकर हत्या कर उसके गले का मंगलसूत्र व जूतिया सोने का लूट लिए है।
उक्त सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्परता पूर्वक थाना माडा में मर्ग पंजीबद्ध कर जॉच में लिया गया। जॉच के दौरान मृतका के शव पंचनामा कार्यवाही की गई वैज्ञानिक अधिकारी सीन ऑफ क्राईम मोेबाईल युनिट जिला सिंगरौली द्वारा घटना निरीक्षण कराया गया। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका तैयार किया गया एवं घटना स्थल को सुरक्षित किया जाकर आवश्यक साक्ष्य संकलन किये गये। मृतका का शव का पोस्टमार्टम कराया गया। प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण व बालकगण के द्वारा अपराध घटित करना पाए जाने से थाना माडा में अपराध क्रमांक- 534/2017 धारा 147,148,149,302,394 व 396 भादवि ंपजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस के द्वारा तत्परतापूर्वक आरोपियों की पता तलाश कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस के द्वारा समय पर विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
निरीक्षक स्व.दिनेश जाटव तत्का. थाना प्रभारी माडा, जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण की तत्परता पूर्वक विवेचना करते हुये घटना के संबंध में आवश्यकत साक्ष्य संकलन कर आरोपी की पता तलाश कर उन्हे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया एवं विेवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
न्यायालय वारीन्द्र कुमार तिवारी, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/ बालक न्यायालय जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत 01 रामकिशुन साहू पुत्र शिवलाल साहू उम्र 53 वर्ष। 02 रामाधार साहू पुत्र शिवलाल साहू उम्र 50 वर्ष। 03 श्रीमती देवमती साहू पत्नी रामाधार साहू उम्र 51 वर्ष। 04 सुरेश कुमार शाह पुत्र रामकिशुन शाह उम्र 27 वर्ष 05 अपचारी बालक क्रमांक- 01, 06 अपचारी बालक क्रमांक- 02, 07 अपचारी बालक क्रमांक- 03 के विरूद्ध बलवा के साथ मारपीट कर लूट कर हत्या का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को सश्रम आजीवन करावास एवं 16-16 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले महेन्द्र सिंह गौतम, जिला अभियोजन अधिकारी आनंद कमलापुरी, सहायक अभियोजन अधिकारी एवं विवेचनाकर्ता अधिकारी निरीक्षक स्व. दिनेश जाटव तत्का. थाना प्रभारी माडा एवं माननीय न्यायालय के समक्ष साक्षियों को उपस्थित कराने वाले पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक मो यूसुफ कुरैशी के द्वारा उक्त प्रकरण में विवेचना एवं अभियोजन की ओर से पैरवी एवं सहयोग प्रदान करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों की प्रशंसा की गई।