MP News: Counseling will be held for posting of surplus teachers in School Education Department.
MP News: भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग में अतिशेष शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में पद-स्थापना के संबंध में काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग की कार्यवाही 28 अगस्त, 2024 को जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय या उनके चिन्हित काउंसलिंग स्थल पर प्रात: 10 बजे से शुरू होगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय में जिला शिक्षाधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं।
विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में संख्या मान और विषय मान के हिसाब से अतिशेष शिक्षकों की स्थिति एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। जिलों में वर्ग-3 श्रेणी के समस्त रिक्त पदों की सूची को प्रमाणित करने के बाद काउंसलिंग स्थल के सूचना-पटल पर चस्पा किये जाने के लिये कहा गया है। इस व्यवस्था से समस्त अतिशेष शिक्षक उस सूची का सुविधानुसार अवलोकन कर सकेंगे। जिला शिक्षाधिकारियों को काउंसलिंग के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
काउंसलिंग प्रक्रिया में होगी पारदर्शिता
प्रत्येक जिले में काउंसलिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण, अनुवीक्षण तथा समन्वय के लिये एक अधिकारी काउंसलिंग के प्रारंभ से अंत तक काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित रहेगा। काउंसलिंग प्रकिया के पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पर्यवेक्षक को दी गई है। राज्य स्तर से समस्त कार्यवाही का पर्यवेक्षण राज्य स्तरीय काउंसलिंग समिति द्वारा किया जायेगा। राज्य समिति संचालनालय स्तर से webex के माध्यम से समस्त जिलों से ऑनलाइन जुड़ी रहेगी। काउंसलिंग में शामिल अतिशेष शिक्षकों के पद-स्थापना संबंधी आदेश आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा ऑनलाइन जारी किये जायेंगे। जिले के ऐसे अतिशेष शिक्षक, जिनके द्वारा उक्त काउंसलिंग में भाग नहीं लिया जायेगा अथवा उपलब्ध रिक्त स्थानों में से किसी भी रिक्त स्थान पर चयन नहीं किया जायेगा। ऐसे सभी अतिशेष शिक्षकों का शिक्षकों की कमी वाली शेष शालाओं में प्रशासकीय स्थानांतरण का प्रस्ताव 30 अगस्त, 2024 तक लोक शिक्षण संचालनालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। काउंसलिंग संबंधी जारी किये गये दिशा-निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल पर भी देखे जा सकते हैं।