Singrauli Police: SP announces reward for arrest of absconding accused
Singrauli Police : थाना मोरवा में दिनांक 05.07.23 को फरियादी रवीन्द्र खैरवार पिता भईयाराम खैरवार उम्र 19 वर्ष निवासी पंजरेह बदिया मोहल्ला थाना मोरवा जिला सिंगरौली ने रिपोर्ट किया कि आज दिनांक को मेरा बड़ा भाई शिवशंकर खैरवार अपने घर से मोटर सायकल से मम्मी को लेकर मौसी के घर खुटार ग्राम सिगाही गया था। वहां से शाम को लगभग 6.00 बजे घर आने के लिए निकला था रास्ते मे भईया किसी अज्ञात व्यक्ति को अपने साथ मोटर सायकल मे बैठा लिया था तथा दोनो गोरबी होते हुए मोरवा आ रहे थे। गोरबी मैग्जीन मोड़ के पास मेन रोड में आए तभी अज्ञात वाहन (हाईवा) के चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एक्सीडेन्ट कर दिया जिससे पीछे बैठे अज्ञात व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गई एवं मेरा भाई घायल हो गया है। रिपोर्ट पर मर्ग सदर जांच उपरान्त अप.क्र. 450/23 धारा 279, 337, 304-ए भादवि कायम किया जाकर विवेचना की जा रही है। किन्तु हर सम्भव प्रयास के बावजूद अज्ञात चालक एवं वाहन की पतासाजी नही हो पा रही है। अतः प्रकरण में अज्ञात चालक एवं वाहन के सम्बंध मे जो कोई व्यक्ति माकूल सूचना देगा अथवा पतासाजी करायेगा या मदद करेगा जिसके फलस्वरूप पतासाजी किया जा सके।
पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली मो. यूसुफ कुरैशी नें उक्त प्रकरण को गंभीरतापूर्वक लेते हुये आरोपी के संबंध में सटीक सूचना देने वाले को पॉच हजार रूपये नगद पुरस्कार की घोषणा की गई।
थाना बरगवां में दिनांक 04.10.23 को फरियादी थाना बरगवां जिला सिंगरौली का रिपोर्ट किया कि मेरी लड़की उम्र 15 वर्ष की हायर सेकेंडरी स्कूल मे पढ़ने हेतु गई थी जो शाम करीबन 4:00 बजे तक वापस नहीं आई तब पता तलाश गांव एवं स्कूल में किया कोई पता नहीं चला गांव के जमालुद्दीन की लड़की से पूछताछ किया तो बताई कि गांव के जफरुद्दीन के साथ बोलेरो वाहन से कहीं चली गई है और स्कूल वापस नहीं आई। रिपोर्ट पर धारा 363 भादवि कायम किया जाकर विवेचना की जा रही है। विवेचना के अनुक्रम में अपहृत बालिका को दिनांक 10.10.23 को पतारसी की गई पते पर आने के उपरान्त अपहृत के कथन लिये गये। सम्पूर्ण विवेचना से निम्न आरोपियों का नाम प्रकाश मे आया है आरोपी का नाम/पता – 1. कलामुद्दीन पिता मुजम्मिल अंसारी निवासी बगदरी थाना बरगवां जिला सिंगरौली 2. खुर्शीद खान पिता मुमताज खान निवासी बगदरी थाना बरगवां जिला सिंगरौली। आरोपी घटना दिनांक से फरार है। आरोपियों की गिरफ्तारी हर सम्भव प्रयास के बावजूद नहीं हो पा रही है। अतः प्रकरण मे फरार आरोपीगण उपरोक्त के सम्बंध में जो कोई ब्यक्ति माकूल सूचना देगा अथवा गिरफ्तार करायेगा या गिरफ्तारी में मदद करेगा जिसके फलस्वरूप गिरफ्तार किया जा सके।
पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली मो. यूसुफ कुरैशी नें उक्त प्रकरण को गंभीरतापूर्वक लेते हुये आरोपीयो के संबंध में सटीक सूचना देने वाले को पॉच - पॉच हजार रूपये नगद पुरस्कार की घोषणा की गई।
थाना बैढ़न में दिनांक 28.11.23 को फरियादिया ने रिपोर्ट किया कि मेरे पड़ोस मे राजकमल शर्मा रहता था जिससे पड़ोसी होने के नाते मेरी बातचीत होती थी। मेरा पति नशा करके मुझे परेशान करता था। राजकमल शर्मा मेरे घर आता-जाता था तथा मुझसे बोलता था कि तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो तब मै दिनांक 26.08.23 को राजकमल शर्मा के साथ अपने पति को छोड़कर चली गई। तब मुझे भोपाल ले जाकर एक जगह कमरा लेकर मुझे पत्नी बनाकर रखा था। मेरे साथ कई बार गलत काम करता था । दिनांक 01.11.23 को मुझे मेरी मौसी के घर लाकर छोड़ दिया और खुद कहीं चला गया। रिपोर्ट पर धारा 366, 376, 376 (2) (एन) भादवि कायम किया जाकर विवेचना की जा रही है। आरोपी राजकमल शर्मा निवासी भटवा बिलौजी थाना बैढ़न अपराध कायमी के पश्चात से फरार है आरोपी की गिरफ्तारी हर सम्भव प्रयास के बावजूद नहीं हो पा रही है। अतः प्रकरण मे फरार आरोपी उपरोक्त के सम्बंध मे जो कोई व्यक्ति माकूल सूचना देगा अथवा गिरफ्तार करायेगा या मदद करेगा जिसके फलस्वरूप गिरफ्तार किया जा सके।
पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली मो. यूसुफ कुरैशी नें उक्त प्रकरण को गंभीरतापूर्वक लेते हुये आरोपी के संबंध में सटीक सूचना देने वाले को पॉच हजार रूपये नगद पुरस्कार की घोषणा की गई।
थाना लंघाडोल में दिनांक 31.03.23 को रिपोर्ट किया कि मेरे पति भगवानदीन पनिका पिता नारायण सिंह पनिका उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम डिघवाह थाना लंघाडोल जिला सिंगरौली का शव मिला है। रिपोर्ट पर मर्ग कायम किया जाकर जांच की गई। मर्ग सदर की सम्पूर्ण जांच एवं डाक्टर की पोस्ट मार्टम मे पाया गया कि मृतक की मौत गला दबाने और श्वास अवरुद्ध होने के कारण मौत होना पाया गया। अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302, 201 भादवि पंजीबद्ध किया जाकर अज्ञात आरोपी की तलाश पतासाजी की जा रही है पतासाजी नहीं हो पा रही है। अतः प्रकरण मे अज्ञात आरोपियों के सम्बंध मे जो कोई व्य्क्ति माकूल सूचना देगा अथवा पतासाजी करायेगा या मदद करेगा जिसके फलस्वरूप पतासाजी किया जा सके।
पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली मो. यूसुफ कुरैशी नें उक्त प्रकरण को गंभीरतापूर्वक लेते हुये आरोपी के संबंध में सटीक सूचना देने वाले को दस हजार रूपये नगद पुरस्कार की घोषणा की गई।