Singrauli News: Three accused sentenced in theft case
संत निरंकारी भवन ढोंटी में हुई चोरी के प्रकरण में सिंगरौली पुलिस की सशक्त कार्यवाही
Singrauli News: संत निरंकारी भवन ढोंटी में हुई चोरी के प्रकरण में सिंगरौली पुलिस की सशक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप तीन आरोपियों को माननीय न्यायालय विशाल रिछारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न द्वारा 01 वर्ष 15 दिन का सश्रम कारावास एवं तीन-तीन हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। यह निर्णय पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री (भा.पु.से.) के कुशल मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन के पर्यवेक्षण में, नगर पुलिस अधीक्षक विंध्यनगर पी.एस. परस्ते द्वारा उच्चस्तरीय विवेचना के चलते संभव हुआ।
मिली जानकरी में बताया गया कि दिनांक 09 अगस्त 2024 को आवेदक संजय चौरसिया, निवासी ढोंटी, थाना विन्ध्यनगर द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वे संत निरंकारी सत्संग भवन ढोंटी में क्षेत्रीय संचालक के पद पर पदस्थ हैं। उसी दिन सुबह लगभग 4:50 बजे, भवन के केयर टेकर भास्कर चौरसिया ने उन्हें सूचना दी कि रात में अज्ञात चोरों द्वारा सत्संग भवन का ताला तोड़कर डी.जे. साउंड सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण उपकरण जैसे-एम्पलीफायर – 03 नग, मिक्सर मशीन – 01 नग, पोर्टेबल साउंड सिस्टम – 01 नग, माइक – 02 नग, माइक लीड – 08 नग (लगभग 10 मीटर लम्बी)
चोरी कर लिए गए हैं। घटना की पुष्टि के लिए आवेदक ने अन्य व्यक्तियों के साथ जाकर स्थल का निरीक्षण किया। तत्पश्चात अपराध पंजीबद्ध कर धारा 331(4), 305(ए) बी.एन.एस. के अंतर्गत विवेचना प्रारंभ की गई।
पुलिस की सघन विवेचना एवं कार्रवाई -
थाना विन्ध्यनगर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 11/08/2024 को दो संदेहियों 1. संदीप साकेत एवं 2. अजय साकेत को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। दोनों ने चोरी स्वीकार करते हुए अपने-अपने हिस्से का चोरी का सामान पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे विधिवत जप्त किया गया। इसके उपरांत दिनांक 19/09/2024 को तीसरे आरोपी सहवाज आलम को दस्तयाब कर उससे भी चोरी गए सामान की बरामदगी की गई जिसमें शामिल था - पोर्टेबल साउंड बॉक्स – 01 नग, साउंड मिक्सर मशीन – 01 नग, माइक – 02 नग, माइक लीड – 07 नग, पूरे प्रकरण में पुलिस द्वारा कुल लगभग ₹1,00,000/- मूल्य का मशरूका बरामद किया गया जिसकी विधिवत शिनाख्तगी कर संयोजक नरेश शाह को सुपुर्द किया गया।
प्रकरण की विवेचना एवं सहयोगी अधिकारी
थाना प्रभारी विंध्यनगर श्रीमती अर्चना दिवेदी के नेतृत्व में प्रकरण को पंजीबद्धि उप निरीक्षक अशोक शर्मा द्वारा तथा सम्पूर्ण विवेचना सउनि रमेश प्रजापति द्वारा की गई। आरोपियों की तलाश एवं गिरफ्तारी में सउनि सुनील दुबे, प्र.आर. 524 पंकज सिंह, प्र.आर. 330 मुनेन्द्र राणा, प्र.आर. 229 श्याम सुन्दर बैस, प्र.आर. 381 नितिन गौतम, आर. राहुल खजुरिया का विशेष योगदान रहा। "प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से ए.डी.पी.ओ. संजीव सिंह द्वारा न्यायालय में सशक्त व प्रभावशाली पैरवी प्रस्तुत की गई, जिसके परिणामस्वरूप आरोपियों को दोषसिद्ध कर सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई।"
न्यायालय का आदेश
विस्तृत अभियोग पत्र एवं सशक्त साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपियों 1. संदीप साकेत पिता राजू साकेत (उम्र 22 वर्ष), 2. अजय साकेत पिता कृष्णदयाल साकेत (उम्र 23 वर्ष) 3. सहवाज आलम पिता स्व. मोहम्मद स्माइल (उम्र 35 वर्ष) को दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष 15 दिन का सश्रम कारावास एवं ₹3,000/- का अर्थदण्ड से दण्डित किया।
पुलिस की सराहना
इस पूरे प्रकरण में सिंगरौली पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई, उत्कृष्ट विवेचना एवं पूर्ण मशरूका बरामदगी अत्यंत सराहनीय है, जिससे न केवल अपराधियों को सजा दिलाने में सफलता मिली, बल्कि जनता में कानून और न्याय की सशक्त भावना भी स्थापित हुई।