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Singrauli News: पुलिस अधीक्षक ने अपराधों की समीक्षा बैठक में थाना प्रभारियों से एक सप्ताह के अन्दर व

Rama Posted on: 2024-05-04 14:21:00 Viewer: 81 Comments: 0 Country: India City: Singrauli

Singrauli News: पुलिस अधीक्षक ने अपराधों की समीक्षा बैठक में थाना प्रभारियों से एक सप्ताह के अन्दर व Singrauli News: Superintendent of Police asked for a detailed report from the station in-charge within a week in the review meeting of crimes.

थाना प्रभारी दुर्घटना ग्रस्त हॉट स्पॉट को चिन्हित करें: पुलिस अधीक्षक

Singrauli News: दिनांक 3 मई, 2024 को श्रीमति निवेदिता गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के रूस्मतजी कॉफ्रेसिंग हाल में अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिव कुमार वर्मा, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली, कृष्ण कुमार पाण्डेय, एस.डी.ओ.पी. सिंगरौली, राहुल सैयाम, एस.डी.ओ.पी. देवसर, अरुण कुमार सोनी,महिला सुरक्षा शाखा. सिंगरौली एवं जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारीगण उपस्थित हुए।

बैठक के दौरान न्यायालयों में विचाराधीन चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज अपराधों में नोडल अधिकारी आवश्यक रुप से पेशी दिनॉक को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया। जिले में पीओएस मशीन के माध्यम से की गई चालानी कार्यवाही की समीक्षा करने पर अधिकांश थानों में कम चालानी कार्यवाही पाई गई। जिस संबंध में सभी थाना प्रभारी को पीओएस मशीन के माध्यम से प्रतिदिन चालानी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। थानों में ई-विवेचना हेतु प्रदाय किये गए टेबलेट में भी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

जिले में घटित सड़क दुर्घटनाओं को दुष्टिगत रखते हुए सभी थाना प्रभारियों से अपने-अपने थाना क्षेत्रांतर्गत हॉट स्पाट को चिन्हित एवं निरीक्षण कर एक सप्ताह के अंदर विस्तृत जानकारी भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। वाहन दुर्घटना घटित होने पर i-RAD पोर्टल में डेटा तत्काल मौके पर जाकर फीड करने के निर्देश दिये गए। पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के समंस वारंट शत प्रतिशत तामील कराना सुनिश्चित करें। पुलिस साक्षियों के समंस/वारंट अदम तामील होने पर संबंधित थाना प्रभारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

थानों में लंबित खात्मा एवं खारिजी को शीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निराकरण कराने जाने हेतु निर्देशित किया गया। एस.सी./एस.टी. एक्ट के जिन प्रकरणों में राहत राशि प्रदाय नहीं की गई है एवं जाति प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण अपराधों को लंबित दर्शाया गया है। उन लंबित प्रकरणों में संबंधित नपुअ/एसडीओपी को समीक्षा कर प्रतिवेदन भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

थानों में लंबित शिकायतों का शीघ्र निराकरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। दूरस्थ थानों से बड़ी संख्या में आमजन जिला मुख्यालय में वरिष्ट अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर शिकायत करते हैं। अतएव जिन शिकायतों में संज्ञेय अपराध का घटित होना पाया जाता है, तो उनमें तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें।

सभी राजपत्रित अधिकारियों को अपने-अपने अनुभाग क्षेत्रांतर्गत थानों में लंबित जप्ती माल के निराकरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। सी.एम. हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों को एल-1 स्तर पर ही निर्धारित समयावधि में वैधानिक कार्यवाही कर पोर्टल पर प्रतिवेदन दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया। एल-1 से बिना कार्यवाही एल-2 स्तर पर स्थानांतरण होने पर संबंधित थाना प्रभारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। इसी प्रकार उच्च स्तर पर लंबित सी.एम. हेल्पलाईन शिकायतों, जिनमें पुलिस द्वारा संपूर्ण कार्यवाही कर ली गई है, किन्तु आवेदन संतुष्ट नहीं है, उनमें विस्तृत प्रतिवेदन भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं

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