Singrauli News: Doctor arrested for treating without medical qualification
Singrauli News: दिनांक 20/03/2025 को अनिल कुमार यादव निवासी कुडैनिया सेकण्ड का थाना पर बताया कि उनका भाई ईलाज हेतु डाँक्टर अजीत कुमार के पास गया था। वहा पर डॉँक्टर व्दारा भाई का ईलाज भी किया गया, फिर डाँक्टर अजीत कुमार व्दारा मुझे बताया कि आपके भाई मनोज यादव क्लिनिक पर आये थे कुछ चक्कर सा आना बता रहे थे। उनको बुखार भी था। उनका खून टेस्ट के लिये भेजा गया था। उसके बाद उन्होने चक्कर की बात कही थी डाॉक्टर व्दारा उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहा उन्हे डाँक्टर व्दारा मृत घोषित कर दिया कि सूचना पर थाना चितरंगी में मर्ग क्रमांक 29/2025 धारा 194 बीएनएसएस का पंजीबध्द कर जांच मे लिया गया।
थाना चितरंगी व्दारा उक्त सूचना पर सूचना पश्चात डॉक्टर के संबध में जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि उक्त डॉक्टर बिना किसी चिकित्सकीय योग्यता के कस्बे मे आम-जनो का ईलाज करता है। उक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात थाना पुलिस व्दारा अजीत कुमार की क्लिनिक पर छापा मारा गया तो उसकी क्लिनिक पर एलोपैथिक दवाईया, इन्जेक्शन सिरंज आदि प्राप्त हुये। अजीत कुमार व्दारा पूछताछ मे बताया कि उसके पास एलोपैथिक ईलाज करने की न कोई डिग्री है, न ही उसको योग्यता है। बिना किसी डिग्री, योग्यता के ईलाज करने का उक्त कृत्य मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिवाद अधिनियम 1987 की धारा 24 के अन्तर्गत दण्डनीय पाये जाने के कारण उक्त एलोपैथिक दवाओ एवं उपकरणो को विधिवत जप्त कर आरोपी अजीत कुमार को अभिरक्षा में लिया जाकर थाना हाजा. पर अप. क्र. 111/2025 धारा- मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिवाद अधिनियम 1987 की धारा 24 का पंजीबध्द किया जाकर विवेचना मे लिया गया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।