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Singrauli News : 9 फरवरी के उपरांत किये गये किसी भी प्रकार का निर्माण मुआवजा निर्धारण योग्य नही होगा

Rama Posted on: 2024-05-02 11:59:00 Viewer: 120 Comments: 0 Country: India City: Singrauli

Singrauli News : 9 फरवरी के उपरांत किये गये किसी भी प्रकार का निर्माण मुआवजा निर्धारण योग्य नही होगा Singrauli News: Any type of construction done after February 9 will not be eligible for compensation assessment.


व्हीसी के माध्यम से सिंगरौली मोरवा टाउनशिप स्थानांतरण की गई समीक्षा

Singrauli News : सचिव कोल मंत्रालय भारत सरकार अमृत लाल मीणा एवं संयुक्त सचिव कोल मंत्रालय बी.पी पति, पीएम प्रसाद अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक कोल इंडिया, संजय खरे कार्यकारी निदेशक भू राजस्व के द्वारा व्हीसी के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जयंत एवं दुद्धिचुआ विस्तारण परियोजना हेतु धारा 9 (1) के तहत दिनांक 9 फरवरी 2024 को अधिग्रहण की गई अधीसूचना के क्रियान्व एवं प्रगति की समीक्षा की गई।जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट सभागार में संयुक्त रूप से कलेक्टर श्री चन्द्रशेखर शुक्ला, एसडीएम सृजन बर्मा, सीएमडी एनसीएल बी.साई राम, निर्देशक कार्मिक एनसीएल मनीष कुमार, महाप्रबंधक नागरिकी एनसीएल ए.के सिंह, महा प्रबंधक भू राजस्व एनसीएल निरंजन जी, संयुक्त रूप से जुड़े रहे।

व्हीसी के प्रारंभ में एनसीएल के अध्यक्ष सह महाप्रबंधक निर्देशक बी. साई राम के द्वारा सचिव कोल मंत्रालय संयुक्त सचिव कोल मंत्रालय सहित व्हीसी में जुड़े हुये सभी अधिकारियो को स्वागत करते हुये बताया गया कि जयंत एवं दुद्धिचुआ विस्तारण परियोजना हेतु अधिग्रहण की गई भूमियो पर कार्य प्रगति पर है तथा बताया गया कि जयंत सिंगरौली प्रोजेक्ट का विस्तारी करण किया जा रहा है। जिसके तहत एनसीएल हेडक्वाटर का हर्रई वैढ़न तथा मोरवा टाउनशिप का भालूगड़, गोदवाली में स्थानांतरण की कार्यवाही की जायेगी।क्षेत्र का भौतिक सीमांकन ड्रोन के माध्यम से तथा परियोजना प्रभावित परिवार का सर्वे कराया जा चुका है। जो शीघ्र पोर्टल के माध्यम से सर्वजनिक सूचना के लिए परादर्शिता बनाये जाने हेतु पब्लिकेशन भी कराया जायेगा। उन्होनें बताया कि विस्थापित परिवारो को पुर्नवास के लिए निर्धारित गाईड लाईन के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। तथा जिला प्रशासन के सहयोग से विस्थापित परिवारो को पुर्नवास कालोनी में प्लांट आवंटन आदि की कार्यवाही की जायेगी।

वही व्हीसी के माध्यम से सचिव कोल मंत्रालय श्री मीना के द्वारा इस आशय के निर्देश दिये गये कि जिला प्रशासन का सहायोग प्राप्त कर चरणबंद्ध तरीके से विस्थापित परिवारो को आवास हेतु प्लाट आवंटन एवं पुर्नवास कालोनी का समुचित विकास किया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि भारत सरकार द्वारा जयंत एवं दुद्धिचुआ विस्तारण परियोजना हेतु अर्जन की गई भूमियो का धारा 9 (1) की कार्यवाही 9 फरवरी 2024 को की जा चुकी है एवं राजपंत्र में प्रकाशन भी हो चुका है। अर्जित की गई भूमियो के क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण शासकीय अनुमति उपरांत किया जा चुका है एवं परिसम्पत्तियो की वस्तुस्थिति दर्ज की जा चुकी है अतः दिनांक 9 फरवरी 2024 के बाद उक्त भूमियो पर किसी भी प्रकार का किया गया निर्माण अवैध माना जायेगा। एवं इस प्रकार का कृत्य अवैधानिक एवं गैर कानूनी होगा। उन्होने सिंगरौली कलेक्टर से इस कार्य में सहयोग की आपेक्षा की। साथ ही यह भी कहा कि बिना बल प्रयोग किये नियम कानून का प्रयोग कर पारदर्शी तरीके से पुर्नवसित लोगो को उचित मुआवजा प्रदान कराये जाने में सहयोग प्रदान करे।

कलेक्टर ने संबंधित क्षेत्र के आम जनो से की अपीलः-
व्हीसी के पश्चात कलेक्टर सिंगरौली चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा विस्थापित हो रहे परिवारो एवं आम जन मानस से इस आशय की आपेक्षा गई की भारत सरकार द्वारा जयंत एवं दुद्धिचुआ विस्तारण हेतु मेढ़ौली, चटका, झिगुरदा, पंजरेह एवं चुरीदाह ग्राम की जो भूमि अधिग्रहण की गई है एवं धारा 9 का प्रकाशन भी हो चुका है 9 फरवरी 2024 के बाद किसी भी प्रकार का उक्त भूमियो में अवैध निर्माण न करे क्योकि उक्त भूमियो तथा परसम्पत्तियो का ड्रोन सर्वे तथा जियो टैगिंग के माध्यम से डेटा पूर्व में ही तैयार किया जा चुका है। जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करे।

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