Singrauli News: Action taken against landlord for hosting Bangladeshi citizen in his house
Singrauli News: दिनांक 16.04.2024 को विन्ध्यनगर पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि नवजीवन बिहार सेक्टर 02 में एक बांग्लादेशी नागरिक सुरैया अख्तर रामप्रताप कुशवाहा के घर में रूकी हुई है जिसकी सूचना पुलिस अधीक्षक कार्यालय या थाने में नही दी गई है, सूचना की तस्दीक कराई गई जो रामप्रताप कुशवाहा के घर जाकर पूंछतांछ की गई, घर में कुल 05 व्यक्ति मिले सभी से नाम पता पूंछा गया जो रामप्रताप कुशवाहा व उसकी पत्नी व 02 बच्चे पूजा कुशवाहा एवं पंकज कुशवाहा के साथ लगभग 25-26 वर्षीय महिला मिली जिसका नाम पता पूंछा गया जिसने अपना नाम सुरैया अख्तर पिता मोहम्मद सुलेमान निवासी DAG-59 टेकरहाटी कमरंगीचार असर्फाबाद 1211 ढाका बांग्लादेश बताया जिससे पासपोर्ट व वीजा मांगा गया जिसने अपना पासपोर्ट व वीजा प्रस्तुत किया गया। वीजा की समाप्ति तिथि 13.09.2024 है।
उक्त विदेशी महिला को अपने घर में ठहराने के संबंध में मकान मालिक रामप्रताप कुशवाहा से थाना विन्ध्यनगर अथवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सी-फार्म भरकर सूचना देने के संबंध में जानकारी ली गई जो जानकारी देना नही बताया। मकान मालिक रामप्रताप कुशवाहा का उक्त कृत्य विदेशियों विषयक अधिनियम 1948 की धारा 7, 14 का उलंघन किए जाने पर उक्त व्यक्ति के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचनाधीन है। सिंगरौली पुलिस की होटल, लॉज या जहां आवास या शयन पुरूस्कार के लिए उपलब्ध कराया जाता है व निजी व्यक्तियों से अपील है कि विदेशियों को ठहराने के 24 घण्टे के अंदर (रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) पुलिस अधीक्षक कार्यालय व संबंधित थाना में फार्म-C भरकर जानकारी देवें। विदेशी नागरिक को ठहराने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व संबंधित थाना में न दिया जाना अपराध है।