Sidhi Singrauli News: सीधी जिला दण्डाधिकारी ने धारा-144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया

Rama Posted on: 2024-04-18 10:46:00 Viewer: 113 Comments: 0 Country: India City: Sidhi

Sidhi Singrauli News: सीधी जिला दण्डाधिकारी ने धारा-144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया Sidhi Singrauli News: Sidhi District Magistrate issued restrictive order under Section 144

 

 

Sidhi Singrauli News: लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 11-सीधी के लिए मतदान 19 अप्रैल 2024 को मतदान कराया जाएगा। निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराये जाने की दृष्टि से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (1) के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा आदेश जारी किया गया है।

मतदान दिवस 19 अप्रैल को अभ्यर्थी द्वारा वाहन उपयोग की निम्नानुसार पात्रता होगी

अभ्यर्थी को उसके स्वयं के उपयोग हेतु एक वाहन सम्पूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु, अभ्यर्थी के चुनाव एजेंट को एक वाहन सम्पूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु तथा अभ्यर्थी के कार्यकर्ताओं/दलीय कार्यकर्ताओं के उपयोग हेतु एक वाहन प्रति विधानसभा क्षेत्र हेतु उपयोग की अनुमति रहेगी। अभ्यर्थी को आवंटित वाहन का अभ्यर्थी की अनुपस्थिति में अन्य कोई व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकेगा। उक्त वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 05 व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। उक्त वाहनों के अतिरिक्त किसी भी नेता द्वारा किसी अन्य वाहन को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। वाहनों के उपयोग से पूर्व उसकी लिखित अनुमति रिटर्निंग आफिसर से प्राप्त करना आवश्यक होगा। जिन वाहनों को उक्तानुसार अनुमति प्रदाय की जावेगी, उन वाहनों के अगले शीशे पर प्रदाय की गई अनुमति आदेश की मूल प्रति (फोटोकाॅपी नही) चस्पा करना होगा। आवंटित वाहनों पर किसी प्रकार के पोस्ट/प्लेकार्ड/बैनर/झण्डा नहीं लगा सकेंगे। वाहनों पर आने वाले व्यय का लेखा-जोखा निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये आय-व्यय रजिस्टर में रखना आवश्यक होगा, जिसका अवलोकन आयोग के प्रेक्षकों को भी उनके निर्देशानुसार समय-समय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इन वाहनों द्वारा मतदाताओं को ढ़ोने पर भ्रष्ट आचरण अधिनियम, 1951 की धारा 133 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(5) के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

मतदान दिवस को निम्नानुसार आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा

मतदान दिनांक 19.04.2024 को मतदान केन्द्र के 100 मीटर की दूरी के भीतर मतदान केन्द्र या किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान के भीतर कोई प्रचार नहीं किया जायेगा। मतदान दिनांक 19.04.2024 को निर्वाचन सम्पन्न होने तक मतदान केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति मोबाइल, कार्डलेस फोन्स का उपयोग नहीं करेगा, परन्तु यह प्रतिबंध पीठासीन अधिकारी एवं निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, सुरक्षा में लगे अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। उक्त अधिकारियों को भी अपना मोबाइल साइलेंट मोड में रखना होगा। पोलिंग बूथ के 100 मीटर के भीतर अभियान संबंधित कोई भी पोस्टर या बैनर नही रहेंगेध्लगेंगे। मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारकों, मेगा फोन आदि किसी भी उपकरण द्वारा मानवीय स्वर को परिवर्धित करने या पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन के मामले में इस तरह के तंत्र को जब्त कर लिया जायेगा तथा दण्डात्मक कार्यवाही भी की जावेगी। मतदाताओं को अशासकीय मतदाता पहचान पर्ची जारी करने हेतु मतदान केन्द्रों की परिधि के 200 मीटर के अन्दर कोई बूथ स्थापित नहीं किया जायेगा। एक ही परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्र होने पर भी ऐसे परिसरों में 200 मीटर की दूरी पर ऐसे मतदान केन्द्रों के लिए एक उम्मीदवार के लिए एक ही बूथ बनाया जायेगा। ऐसे बूथ पर केवल एक मेंज एवं दो कुर्सियां (बिना शामियाना/तम्बू) रखी जा सकेगी। ऐसे बूथ पर केवल 31.50 वर्गफीट का बैनर लगाया जा सकेगा, जिस पर अभ्यर्थी का नाम उसका दल एवं चुनाव चिन्ह लिखा जा सकता है। मतदान के दिन मतदान केन्द्र/अभ्यर्थी के बूथ पर बैठने वाले मतदान एजेंट /कार्यकर्ता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उसी मतदान केन्द्र/पड़ोस के मतदान केन्द्र का वोटर हो और उसके पास साथ में फोटो परिचय पत्र अथवा शासन द्वारा जारी किया गया ऐसा पहचान पत्र हो, जिस पर उसका फोटो लगा हो। ऐसे बूथ बनवाने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को पहले से लिखित रूप में सहायक रिटर्निंग आफीसर को उन मतदान केन्द्रों के नाम और क्रम संख्या बतानी चाहिए, जहां ऐसे बूथ उसके द्वारा स्थापित करवाए जाते हैं। ऐसे बूथ स्थापित करने से पहले इसे संगत स्थानीय कानून के अधीन, संबंधित सरकारी प्राधिकरणों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों जैसे- नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, शहरी क्षेत्र समितियां आदि की लिखित अनुमति भी लेनी होगी। बूथ प्रबंधकों को पुलिस/संबंधित निर्वाचन प्राधिकारियों के द्वारा मांग करने पर इस प्रकार की लिखित अनुमति प्रस्तुत करना होगा। ऐसे बूथ बनवाने पर आने वाले व्यय का लेखा निर्वाचन व्यय लेखा पंजी में रखना अनिवार्य होगा। निर्वाचक पर्चियां बिना किसी अभ्यर्थी/दल के निशानध्प्रतीक के सादी श्वेत पर्चिया होगी।

मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व निम्नानुसार रहेगा प्रतिबंध

आयोग के निर्देशानुसार मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात दिनांक 17.04.2024 को सायं 06.00 बजे पश्चात 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह किसी भी जगह पर एकत्रित नहीं होगा, क्षेत्र में जुलूस नहीं निकालेगा, नारेबाजी नहीं करेगा और न ही प्रचार-प्रसार संबंधित पर्चा आदि वितरित करेगा जिससे निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हो तथा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली उत्तेजनात्मक स्थिति उत्पन्न न हो। आयोग के निर्देशानुसार मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात दिनांक 17.04.2024 को सायं 06.00 बजे पश्चात् किसी भी प्रकार से किया जाने वाला चुनाव प्रचार, रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र, नुक्कड़ सभाएं एवं आमसभाएं बल्कि एसएमएस के माध्यम से प्रचार-प्रसार पर पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। साथ ही सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं भड़काउ संदेश प्रसारित किया जाना भी प्रतिबंधित होगा। उक्त अवधि में अभ्यार्थियों द्वारा किया जाने वाला डोर टू डोर कैम्पेनिंग प्रतिबंध की परिधि में नही होगा अर्थात डोर टू डोर कैम्पेनिंग शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकेगा। सीधी जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में आने वाली 04 विधानसभा क्षेत्र कमशः विधानसभा क्षेत्र 76-चुरहट, 77-सीधी, 78- सिहावल एवं 82-धौहनी की सीमा क्षेत्र अंतर्गत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव सम्पन्न कराने हेतु लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र-11 सीधी के निर्वाचन अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं एवं सीधी जिलें में पर्यटन क्षेत्र भ्रमण तथा मांगलिक कार्यक्रम हेतु आये व्यक्तियों को छोड़कर होटल, लॉज, धर्मशालाओं में ठहरे ऐसे बाहरी व्यक्ति जो उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है तथा किसी भी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी के प्रचार-प्रसार में संलग्न है उन्हें मतदान दिवस दिनांक 19.04.2024 को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले से अर्थात दिनांक 17.04.2024 को सायं 06 बजे से मतदान समाप्ति के आगामी 24 घण्टे तक अर्थात दिनांक 20.04.2024 को सायं 06 बजे तक (72 घण्टे) तक प्रतिबंध लागू रहेगा।

उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता, की धारा 188 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही किया जावेगा।

 

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