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Sidhi Singrauli News: जिला दण्डाधिकारी ने रीवा-सीधी-सिंगरौली न्यू रेल लाइन

Rama Posted on: 2024-11-12 13:54:00 Viewer: 254 Comments: 0 Country: India City: Sidhi

Sidhi Singrauli News: जिला दण्डाधिकारी ने रीवा-सीधी-सिंगरौली न्यू रेल लाइन Sidhi Singrauli News: District Magistrate approved Rewa-Sidhi-Singrauli New Rail Line

परियोजना के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी

प्रतिबंधित क्षेत्र की भूमियों में अनाधिकृत प्रवेश एवं अतिक्रमण पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

Sidhi Singrauli News: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत जिला सीधी अंतर्गत रीवा-सीधी-सिंगरौली न्यू रेल लाइन परियोजना हेतु ऐसी भूमियां जिनका भू-अर्जन व मुआवजा भुगतान किया जा चुका है तथा रेलवे विभाग को भूमि हस्तांतरण किया जा चुका है, को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर निषेधाज्ञा प्रसारित की गई है। उक्त परियोजना से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों एवं मशीनों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र की भूमियों का किसी भी रूप में उपयोग नहीं करेगा, न ही अनाधिकृत रूप से प्रवेश करेगा तथा अतिक्रमण नहीं करेगा।

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा- 85 के तहत दण्डनीय होगा।

उल्लेखनीय है कि रीवा-सीधी-सिंगरौली न्यू रेल लाइन परियोजना अंतर्गत जिला सीधी के विभिन्न ग्रामों की भूमियों का भू-अर्जन किया जाकर संबंधित भूमि स्वामियों को उनका मुआवजा का भुगतान पश्चात अर्जित भूमियों को रेलवे विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। रेलवे विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा दी गई जानकारी अनुसार अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान प्राप्त करने के पश्चात भी कई स्थानों पर लोगो द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर उक्त परियोजना से संबंधित संचालित कार्य को प्रभावित किया जा रहा है, जिससे संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को उक्त परियोजना से संबंधित कार्य को करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उक्त परियोजना जिले के विकास के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

आदेश के प्रचार-प्रसार हेतु जन संपर्क विभाग को निर्देशित किया गया है कि जनसामान्य को आदेश सूचना से समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से अवगत करावें। सम्बन्धित राजस्व अधिकारी/थाना प्रभारी/नगरीय व ग्रामीण निकायों के सक्षम अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों के सूचना पटल पर यह आदेश प्रदर्शित कर सामान्य जन एवं संबंधितों को आदेश की जानकारी प्रदान करें।

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