Sidhi News: Instructions for sending pension cases within the stipulated time period
Sidhi News: जिला पेंशन अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1978 के नियम 49 से लेकर 60 में दिये गये प्रावधानों अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों की तैयारी सेवा निवृत्त के दो वर्ष से पूर्व की जाकर छः माह पूर्व कार्यालय प्रमुख द्वारा पेंशन प्रकरण तैयार कर जिला पेंशन कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लंबित पेंशन प्रकरणों के संबंध में प्रत्येक माह पेंशन शिविर का भी आयोजन किया गया था, किन्तु संबंधित कार्यालयों द्वारा पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में नहीं किया जा रहा है। उन्होंने समस्त कार्यालय प्रमुखों को लेख किया है कि आपके कार्यालय में दिनांक 30.06.2025 तक सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का बिना कारण पेंशन प्रकरण लंबित होने के कारण समय-सीमा में निराकरण न होने की स्थिति में कार्यालय कमिश्नर महोदय रीवा संभाग, रीवा द्वारा संभाग स्तर पेंशन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान लंबित पेेंशन प्रकरण निराकरण न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है।
उन्होंने बताया कि कार्यालय कमिश्नर रीवा संभाग रीवा म.प्र. के पत्र दिनांक 27.11.2024 तथा दिनांक 03.06.2025 की समीक्षा बैठक के दिये गये निर्देश के अनुसार सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण जिला पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत न होने के कारण आहरण संवितरण अधिकारी/कार्यालय प्रमुखों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त हुये हैं।
उन्होने समस्त कार्यालय प्रमुखों को लेख किया है कि दिनांक 30.06.2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण निराकरण हेतु पेंशन कार्यालय में आगामी कमिश्नर रीवा संभाग, रीवा की समीक्षा बैठक के पूर्व प्रस्तुत करें। यदि आपके द्वारा पेंशन कार्यालय में पेंशन प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो आगामी कमिश्नर की समीक्षा बैठक दिनांक 17.06.2025 में प्रतिवेदन तैयार कर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा।