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Patanjali Products Banned: उत्तराखंड सरकार ने दृष्टि आई ड्रॉप और मधुग्रिट समेत पतंजलि के 14 उत्पादों

Rama Posted on: 2024-04-30 10:59:00 Viewer: 143 Comments: 0 Country: India City: New Delhi

Patanjali Products Banned: उत्तराखंड सरकार ने दृष्टि आई ड्रॉप और मधुग्रिट समेत पतंजलि के 14 उत्पादों Patanjali Products Banned: Uttarakhand government canceled the license of 14 products of Patanjali including Drishti Eye Drop and Madhugrit.

 

Patanjali Products Banned: नई दिल्ली: उत्तराखंड सरकार ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने दवा विज्ञापन कानून के बार-बार उल्लंघन के लिए बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की अनुमति दे दी है और उनके 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. हलफनामे में, उत्तराखंड सरकार ने प्रस्तुत किया कि उसके राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि कानून के विपरीत विज्ञापनों के प्रकाशन पर जुर्माना, कारावास या दोनों सहित सख्त अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण, आयुर्वेदिक और यूनानी सेवाओं द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि उसने ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज के बार-बार उल्लंघन के लिए दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर, हरिद्वार को 12 अप्रैल को अनुमति दे दी है।

इसमें कहा गया है, ''एसएलए ने 15 अप्रैल 2024 को दिव्य फार्मेसी और प्रतिवादी संख्या 5-पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया था कि उनके 14 उत्पादों, अर्थात् 'स्वसारि गोल्ड', 'स्वसारि वटी, ब्रोंकोम' के लिए विनिर्माण लाइसेंस ', 'स्वसारि प्रवाही', 'स्वसारि अवलेह', 'मुक्तावती एक्स्ट्रा पावर', 'लिपिडोम', 'बीपी ग्रिट', 'मधुग्रिट', 'मधुनाशिनीवटी एक्स्ट्रा पावर', 'लिवमृत एडवांस', 'लिवोग्रिट', 'आईग्रिट गोल्ड' और 'पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप' को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 159(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

हलफनामें में आगे कहा गया है, "जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी, हरिद्वार ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के समक्ष स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 195 की धारा 3, 4 और 7 के तहत एक आपराधिक शिकायत दर्ज की।

एसएलए ने कहा कि वह दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ कानून में निर्धारित प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी उचित कदम उठाना जारी रखेगा. 10 अप्रैल को पारित एक आदेश में, शीर्ष अदालत ने राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के तत्कालीन संयुक्त निदेशक और 2018 से आज तक जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी, हरिद्वार का पद संभालने वाले सभी अधिकारियों को अपने संबंधित हलफनामे दाखिल करने और निष्क्रियता को स्पष्ट करने का आदेश दिया था।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम के उल्लंघन के लिए पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जो मधुमेह, हृदय रोग, उच्च या निम्न रक्तचाप सहित विशिष्ट बीमारियों और विकारों के इलाज के लिए कुछ उत्पादों के विज्ञापन पर रोक लगाता है।

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