Singrauli News: Ban on transportation of animal feed, fodder, para, chaff, Collector issued order
Singrauli News: सिंगरौली कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ला ने पशु आहार चारा, पैरा, भूसा के परिवहन पर प्रतिबंधित आदेश जारी कर दिए है। उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग सिंगरौली से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के संज्ञान में यह जानकारी मिली है कि कृषको तथा पशुपालकों द्वारा रबी की फसल कटाई के उपरांत बनाये गये भूसे को व्यापारियों द्वारा परिवहन कर जिले से बाहर ले जाया जाता है। जिससे जिले मे भूसे एवं चारा की समस्या हो सकती है। जिले से पशु आहार एवं चारे की कमी की स्थिति निर्मित ना जिसे मद्देनजर रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत संपूर्ण सिंगरौली जिले की सीमा से बाहर समस्त प्रकार के पशु आहार चारा,पैरा,भूसा इत्यादि के किसी भी प्रकार के माध्यम से परिवहन को 30 जून 2024 तक प्रतिबंधित किया गया है।