Sidhi News: Patrolling and surveillance will be increased as per the protocol of the last 72 hours: Superintendent of Police Dr. Verma
Sidhi News : लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 11-सीधी के लिए मतदान 19 अप्रैल 2024 को मतदान कराया जाएगा। निर्वाचन की तैयारियों के दृष्टिगत आयोजित पत्रकार वार्ता में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी तथा पुलिस अधीक्षक डाॅ रवीन्द्र वर्मा द्वारा आवश्यक जानकारी बताई गई। कलेक्टर श्री सोमवंशी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण की जा रही है। मतदान दल में संलग्न सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सामग्री वितरण स्थल पर भी मतदान दलों के हैंड्स ऑन प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी। जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए सामग्री वितरण तथा वापसी संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी के पुराना भवन से किया जाएगा। सिंगरौली जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्र के लिए सिंगरौली तथा ब्यौहारी के लिए शहडोल जिले से व्यवस्था रहेगी। ईव्हीएम लेकर चलने वाले सभी वाहनों में जीपीएस के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। ऐसी मशीने जिसमें मतदान नहीं होगा उन्हें पृथक से सुरक्षित रखा जाएगा।
पुलिस अधीक्षक डाॅ वर्मा ने कहा कि शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिले में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध है। सीएपीएफ, राज्य सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल, होम गार्ड तथा एसपीओ के माध्यम से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। निगरानी के लिए अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर्जिला नाकों के साथ-साथ सेक्टर पुलिस मोबाइल तथा क्यूआरटी तैनात रहेंगे। जिले में सभी स्थानों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। रात्रि में भी गस्त की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शांतिपूर्ण निर्वाचन में किसी भी प्रकार की बाधा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विगत एक माह में 90 लाख रुपये से अधिक की जब्ती की गई है। अंतिम 72 घंटों के प्रोटोकॉल के तहत गस्त एवं निगरानी बढ़ाई जाएगी।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही ने बताया कि त्रुटि रहित निर्वाचन के लिए मतदान दलों को प्रशिक्षण के माध्यम से आयोग के निर्देशों से अवगत कराया गया है। ईव्हीएम का हैंड्स ऑन प्रशिक्षण तथा प्रक्रियाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। मतदान के दौरान जो सावधानियां बरती जानी है उसके संबंध में उन्हें पृथक से दस्तावेज उपलब्ध कराया जा रहा है। कंट्रोल रूम के माध्यम से भी उन्हें जानकारियां उपलब्ध कराई जाएगी।
सहायक संचालक जनसंपर्क मुकेश मिश्रा ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। आदर्श आचार संहिता के दौरान 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से एक जून की शाम 6.30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर पूर्णतरू प्रतिबंध रहेगा। आयोग के निर्देशानुसार मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले तक टेलीविजन या अन्य संचार माध्यमों से किसी भी चुनावी मामले का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। समस्त प्रकार के प्रिंट मीडिया में मतदान दिवस से एक दिन पूर्व तथा मतदान दिवस को पूर्व प्रमाणीकरण करवाना होगा। कवरेज के दौरान मतदान केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार का फोटो खींचना या वीडियो बनाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। पत्रकार वार्ता में जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।