Trending Now

Health drink or energy drink: हेल्थ ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक को लेकर FSSAI दिया निर्देश

Rama Posted on: 2024-04-04 10:27:00 Viewer: 145 Comments: 0 Country: India City: Delhi

Health drink or energy drink: हेल्थ ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक को लेकर FSSAI दिया निर्देश Health drink or energy drink: FSSAI gave instructions regarding health drink or energy drink

 

Health drink or energy drink: गर्मी बढ़ने के साथ ही हेल्थ ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक बाजार में छाए हुए हैं। ऐसे में अलग-अलग कंपनियां तमाम दावों के साथ ऐसे ड्रिंक परोस रही हैं। इसी के मद्देनजर अब FSSAI ने सभी ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर को अपनी वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा है। साथ ही प्राधिकरण ने किसी भी पेय पदार्थ की बिक्री बढ़ाने के लिए ‘हेल्थ ड्रिंक’ और ‘एनर्जी ड्रिंक’ जैसे शब्दों का दुरुपयोग नहीं करने की भी नसीहत दी है।

हेल्थ ड्रिंक की बताई परिभाषा

FSSAI ने सभी ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटरों (एफबीओ) से अपनी वेबसाइटों पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने को कहा है। FSSAI ने निकटतम श्रेणी – डेयरी आधारित पेय मिश्रण या अनाज आधारित पेय मिश्रण या माल्ट आधारित पेय के साथ ‘गैर मानकीकृत खाद्य’ के तहत लाइसेंस प्राप्त खाद्य उत्पादों के के तहत ‘हेल्थ ड्रिंक’, ‘एनर्जी ड्रिंक’ श्रेणी के तहत ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर बेचे जा रहे हैं।

गैर मानकीकृत खाद्य पदार्थ वे खाद्य पदार्थ हैं जो खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम और खाद्य सुरक्षा और मानक (स्वास्थ्य पूरक, न्यूट्रास्यूटिकल्स, विशेष आहार उपयोग के लिए भोजन, विशेष चिकित्सा प्रयोजन के लिए भोजन, कार्यात्मक भोजन और नवीन भोजन) नियमों में मानकीकृत नहीं हैं लेकिन मानकीकृत सामग्रियों का उपयोग करते हैं।

एनर्जी ड्रिंक को केवल खाद्य श्रेणी प्रणाली (एफसीएस) 14.1.4.1 और 14.1.4.2 (कार्बोनेटेड और गैर-कार्बोनेटेड पानी आधारित स्वादयुक्त पेय) के तहत लाइसेंस प्राप्त उत्पादों पर उपयोग करने की अनुमति है, जो खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक विनियम 2011 (कैफीनयुक्त पेय) के उप-विनियम 2.10.6 (2) के तहत मानकीकृत है।

हेल्थ ड्रिंक नाम से कोई कैटेगरी नहीं

FSSAI ने स्पष्ट किया है कि ‘हेल्थ ड्रिंक’ शब्द FSS कानून 2006 या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कहीं भी परिभाषित या मानकीकृत नहीं है। इसलिए, FSSAI ने सभी ई-कॉमर्स एफबीओ को सलाह दी है कि वे अपनी वेबसाइटों पर ऐसे पेय पदार्थों को ‘हेल्थ ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स’ की श्रेणी से हटाकर या डी-लिंक करके इस गलत वर्गीकरण को तुरंत सुधारें और ऐसे उत्पादों को उचित श्रेणी में रखें जैसा कि मौजूदा कानून के अंतर्गत व्यवस्था की गई है।

उपभोक्ता को न मिले भ्रामक जानकारी

इस कार्रवाई का उद्देश्य उत्पादों की प्रकृति और कार्यात्मक गुणों के बारे में स्पष्टता और पारदर्शिता बढ़ाना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उपभोक्ता भ्रामक जानकारी का सामना किए बिना अच्छी तरह से सूचित विकल्प चुन सकें।

Also Read

  

Leave Your Comment!









Recent Comments!

No comments found...!


Singrauli Mirror AppSingrauli Mirror AppInstall