Singrauli Police: First familiarization meeting organized by the Superintendent of Police, District Singrauli
Singrauli News: दिनांक 28 मार्च, 2023 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के रूस्मतजी कॉफ्रेसिंग हाल में मो. यूसुफ कुरैशी, पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली द्वारा प्रथम परिचय बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिव कुमार वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली, देवेश कुमार पाठक नगर पुलिस अधीक्षक विंध्यनगर, राजीव पाठक एस.डी.ओ.पी. सिंगरौली, वीरेन्द्र धार्वे एस.डी.ओ.पी. देवसर एवं हिमाली पाठक एस.डी.ओ.पी चितरंगी तथा जिले के समस्त थाना प्रभारीगण एवं चौकी प्रभारीगण उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों एवं चौकी प्रभारियों से वन—टू—वन चर्चा की जाकर उनके क्षेत्र में घटित अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई। जिन क्षेत्रों में वाहन दुर्घटनाओं के कारण अधिक जनहानि होती है, ऐसी क्षेत्रों को हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया जाकर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय करने हेतु निर्देशित किया गया। रात्रि में गश्त के दौरान अवैध गतिविधियों एवं असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए। जिले में संचालित विभिन्न औद्योगित परियोजनाओं में बड़े वाहनों द्वारा दुर्घटनाओं होने पर कानून—व्यवस्था की स्थिति में थाना प्रभारी आवश्यक बल के साथ तत्काल गतंव्य स्थान पर पहुंचकर एवं प्रशासन अधिकारियों से समन्वय कर पीड़ित परिवार को यथाशीघ्र सहायता की जाए। दुर्घटनाओं एवं अपराध घटित होने पर रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होना चाहिए।आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबंधक एवं लघु अधिनियम धाराओं के तहत कार्यवाही बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये।
महिलाओं एवं बालिकाओं पर घटित अपराधों पर अविलंब विधिसंगत कार्यवाही की जाए। अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रकरणों में भी तत्काल कार्यवाही करते हुए पीड़ित को न्याय दिलाया जाए। गुम बालक/बालिकाओं के प्रकरणों में तत्परतापूर्वक कार्यवाही की जाए। किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक पुलिस अभिरक्षा में न रखा जाए। हवालात में सी.सी.टी.व्ही. लगें हों एवं चालू हालत में हो। थाना प्रभारीगण थाना प्रबंधन को अच्छा करें एवं प्रतिदिन गणना में अधिनस्थों को उचित दिशा—निर्देशों देवें। संपत्ति संबंधी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए। सामुदायिक पुलिसिंग की ओर ध्यान दिया जाए। थाना आने वाले फरियादियों से संवेदनशील होकर व्यवहार करने एवं उनकी शिकायतों पर त्वरित वैधानिक कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया।