Singrauli News: 5 years rigorous imprisonment for the person who shot an arrow in a land dispute over cutting pigeon pea
Singrauli News: फरियादी पर जानलेवा हमला करने के एक चर्चित वैढ़न थाना क्षेत्र के मामले में सत्र न्यायाधीश मुख्यालय वैढत्त के न्यायालय ने आरोपी को विभिन्न साक्ष्यों व चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाये जाने पर 5 साल के कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। न्यायालय ने पर उपरोक्त अपराध के लिए अर्थदंड भी अधिरोपित किया है। सत्र न्यायाधीश आरएन चंद के न्यायालय ने वैढ़न थाना क्षेत्र के लगभग सात माह पुराने मामले में विभिन्न साक्ष्यों के मद्देनजर अभियुक्त सूरजलाल पंडो निवासी ग्राम सपहा, थाना चांदनी बिहारप्र जिला सूरजपुर (छग) को भादंवि की धारा-307 के अपराध अंतर्गत 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार फरियादी जलील द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2024 को इस आशय की सूचना वैढ़न थाने को दी गई कि वह सरईझर रहने वाला है। उसके घर के करीब 500 मीटर दूरी पर ग्राम सपहा छत्तीसगढ़ में है। उसकी जमीन से लेकर वहां के निवासी सूरजलाल पंडो से विवाद चल रहा था। घटना दिनांक 14 फरवरी को शाम करीब 6 बजे अपने पट्टे की जमीन पर बोई अरहर काटने के लिए मजदूर लेकर गये थे। तभी आरोपी सूरजलाल पंडो ने आकर अरहर काटने से रोक दिया और बोला कि यदि दोबारा काटने आओगे तो जान से खत्म कर दूंगा।
इस पर फरियादी ने कहाकि मेरा खेत है, मैं अरहर काटने आउंगा। इतना कहकर वह वापस अपने घर सरईझर की ओर आने लगा। जैसे ही गांव के कुछ दूर पहुंचा तभी पीछे से सूरजलाल पंडो उसे जान से मारने की नीयत से तीर-धनुष लेकर आया और 1 तीर उस पर चला दिया जो उसके बगल से निकल गई, तब वह बचने के लिये भागा। आरोपी ने दूसरा तीर चला दिया, जो उसके पीछे की पीठ में दाहिनी तरफ कंधे के पास घुस गया और वह लहूलुहान हो गया। वह नीचे जमीन पर गिर गया, तब आरोपी भाग निकला। पास में खड़े भतीजे और भाई ने उसे उठाया और घायल को लेकर थाने पहुंचा, इसके पश्चात पुलिस ने उसे उपचारार्थ जिला अस्पताल भेज दिया था।
विवेचना के दौरान पुलिस ने फरियादी व गवाहों के कथन लिये, चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार बैस द्वारा फरियादी को लगा तीर रक्त सहित व बनियान प्रिजर्व कराई। मामले में पुलिस चौकी प्रभारी सासन के तत्कालिक उपनिरीक्षक संदीप नामदेव ने आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर विवेचना के तहत समस्त विधियुक्त कार्यवाही को तत्परता से अंजाम दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर मय चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया था। न्यायालय ने अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक बीएम शाह ने तार्किक ढंग से न्यायालय समक्ष पक्ष रखा।